रील्स के चक्कर कहीं ना हो जाए जेल ! रेलवे स्टेशन या पटरी पर भूल से भी ना निकाले कैमरा; जाने नियम

Railway rules for photogrphy and video : आजकल फेसबुक और इंस्टा रील्स का जबरदस्त क्रेज है। हर जगह मोबाइल से तस्वीर या वीडियो बनाते हुए लोग दिख जाएंगे। कई लोग तो इंटरनेट पर लोकप्रिय होने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल कर वीडियो बना रहे हैं। मगर,क्या आपको मालूम है कि आप सभी जगह नहीं सेल्फी लग सकते हैं,ना ही रील्स बना सकते हैं। जिन स्थानों पर बैन लगा हुआ है, उनमें रेलवे प्लेटफार्म एवं रेलवे लाइन भी शामिल है।

रेलवे नियमों के मुताबिक, इन दोनों स्थानों पर बगैर इजाजत किसी तरह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा अगली बार जब आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां प्लेटफार्म पर फोटो लेने या वीडियो बनाने से परहेज करें। यदि ऐसा करते हुए आपको रेलवे पुलिस पकड़ता है,तो दिक्कत में पड़ जाएंगे।

क्या कहता है रेलवे का नियम (Railway rules for photogrphy)

रील्स और सेल्फी को लेकर रेलवे ने लोगों से अपील किया है। इस संबंध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर नियमों के बारे में बताते हुए कहा है कि सचेत! रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 और 145 के तहत रेल की पटरी या फिर प्लेटफार्म के साइड सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 6 माह तक जेल की सजा या 1000 रूपए जुर्माना देना पड़ सकता है।

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इससे स्पष्ट है कि रेलवे के नियमों के अनुसार, प्लेटफार्म या रेलवे ट्रैक के साइड सेल्फी लेना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा सजा और जुर्माना से बचने के लिए रेलवे ट्रैक एवं प्लेटफार्म पर सेल्फी या रील नहीं बनाए। अगर ये दोनों काम आप करते हैं, तो अपनी लाइफ को जोखिम में डाल रहे हैं।

घट चुकी है दुर्घटना

काफी सारे लोग वायरल होने के लिए वीडियो और फोटो बनाते दौरान जान जोखिम में डाल देते हैं। रेलवे इन खतरों के बारे में समय-समय पर नागरिकों को बताते रहता है। लेकिन फिर भी लोग डांस करते प्लेटफार्म या रेलवे ट्रैक के साइड पाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक या उसके किनारे सेल्फी और रील बनाते हैं। ऐसे में काफी सारे लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं,लिहाजा रेलवे लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसा ना करें।

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