खो गए है घर के ऑरिजनल रजिस्ट्री पेपर, तो तुरंत करें ये काम, कहीं कोई हड़प ना ले आपका जमीन-मकान

Land Registry paper: मकान या जमीन से जुड़े मामलों में होने वाले फर्जीवाड़े से इंसान को बहुत गहरा झटका लगता है। लाखों-करोड़ों की संपत्ति पल भर में कोई हड़प ले, तो यह किसी गहरे सदमें से कम नहीं होता। ऐसे में इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना और कुछ सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है। खासतौर पर अगर आपने अपने मकान या जमीन के ओरिजिनल रजिस्ट्री कागज कहीं खो दिए हैं, तो आपको और थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या रजिस्ट्री के कागज की कॉपी के जरिए कोई व्यक्ति आपका मकान या जमीन हड़प सकता है या नहीं? तो आइए हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं…

रजिस्ट्री के कागज न होने पर कुछ बातों का रखें ध्यान (Land Registry paper)

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी जमीन, घर या जायदाद की रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उसकी एक कॉपी रजिस्टार ऑफिस में मौजूद होती है। ऐसे में अगर आपके रजिस्ट्री की मूल कॉपी खो जाती है, तो आप इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्री ऑफिस में कॉपी खो जाने के बारे में सूचित करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि रजिस्ट्री की कॉपी खो जाने के बाद फर्जीवाड़े से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

रजिस्ट्री की कॉपी खो जाने पर सबसे पहले क्या करें?

मकान या जमीन की रजिस्ट्री खो जाने पर सबसे पहले आपको इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद इसकी एक कॉपी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। साथ ही इसकी एक कॉपी आपको रजिस्टार ऑफिस में भी जमा करनी होगी और सब-रजिस्ट्रार को बताना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट कहीं खो गये है। आपको रजिस्टार ऑफिस में यह जानकारी लिखित रूप में देनी होगी।

नोटरी बनवाना है बेहतर ऑप्शन

रजिस्ट्री के कागज खो जाने के बाद नोटरी बनवाना सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। स्टांप पेपर पर प्रॉपर्टी की अंडरटेकिंग बनवाना आपके लिए सेफ रहता है। इस स्टांप पेपर पर प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी डिटेल में दी गई होती है। साथ ही इसमें गुम हुए कागज की डिटेल और प्रॉपर्टी की जानकारी भी दी गई होती है। इसके साथ ही अखबार में डॉक्यूमेंट खो जाने की जानकारी भी दी गई हो तो वह भी इस नोटिस में शामिल की जाती है। फिर इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर और नोटरी स्टांप के साथ नजदीकी रजिस्टार ऑफिस में जरूर जमा कर दें।

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इसके बाद अपनी जमीन या मकान की अंडरटेकिंग को जमा कर आप इसकी डुप्लीकेट रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टार ऑफिस से डुप्लीकेट सेल डीड के लिए इसकी कॉपी, अखबार को दिए गए नोटिस की कॉपी, नोटरी और अटेस्टेड अंडरटेकिंग कागज को इसके साथ अटैच कर सबमिट करना होगा। साथ ही इसके लिए कुछ फीस भी भरनी पड़ती है। इसके बाद आप अपने जमीन या मकान की डुप्लीकेट सेल डीड को हासिल कर सकते हैं।

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