बिहार में एनएच निर्माण में देरी पर पटना हाईकोर्ट ने लिया कडा रुख, सुनाया ये बड़ा फैसला

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में हो रही देरी को पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए निर्माण कंपनी को फटकार लगाई है। निर्माण में हो रही विलंबता से पटना हाइकोर्ट खफा हैं। कोर्ट ने कहा है कि पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 31 मार्च 2021 तक पूरा करें। हाईकोर्ट ने निर्माण कर रही एजेंसी को आदेश दिया है। राज्य सरकार को न्यायालय ने कहा है कि अवरोध मुक्त जमीन सड़क निर्माण हेतु 2 से 4 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवाएं।

मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने की। मामले में दोनों पक्षों के वकील, एनएचआई के अधिकारी और एनएच निर्माण कर रही कंपनी को सड़क निर्माण का अवलोकन करें रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। निर्माण कंपनी को आदेश दिया गया कि मजदूर, मशीन और संसाधन का जुगाड़ करके तेजी से काम करें।

बिना काम खत्म हुये NHAI ना दे एक भी पैसा

कोर्ट ने कहा है कि काम जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक निर्माण कंपनी को एक पैसा एनएचआई नहीं दे। अतिक्रमण मुक्त करने में आ रही बाधा और करवाई की रिपोर्ट 19 मई को सौंपने की बात कही है। राज्य सरकार ने सुनवाई में अंजलि कुमार ने कोर्ट को कहा कि हाईवे का निर्माण कार्य तीन फेज में किया जाना है।

बताते चलें कि गया से डोभी, जहानाबाद से गया और पटना से जहानाबाद के बीच काम चल रहा है लेकिन काम बहुत धीमी गति से हो रही है। कोर्ट ने पिछले बार सुनवाई में कहा था कि जमीन अधिग्रहण मुआवजा राशि में जिला प्रशासन तेजी लाएं। कोर्ट ने निर्माण कंपनी से कहा है कि बेहद धीमी रफ्तार से काम हो रहा है जिसकी सुनवाई 19 मई को होगी। मुआवजे और जमीन अधिग्रहण के चलते कार्य में देरी हुई है। निर्माण में देरी होने के चलते कोर्ट पहले भी निर्माण कंपनी और जिला प्रशासन को खरी खोटी सुना चुकी है।

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