अब पालतू कुत्ते के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, घर बैठे ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए पालतू कुत्ते का पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए ईडीएमसी की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की है।ईडीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके लिए https://mcdonline.nic.in/vtlpetedmc/web/citizen/info लिंक पर क्लिक करके आवेदन के निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा।

पहले भी ऐसा नियम बन चुका है

साल 2016 में दक्षिण निगम ने भी पालतू कुत्तों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई थी। ईडीएमसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो नागरिक अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन पर कार्रवाई की जायेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि “हम नागरिकों से दो महीने के भीतर अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील करते हैं। ऐसा नहीं करने पर ईडीएमसी द्वारा उन पर डीएमसी एक्ट के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।” यह  नियम उन पर भी लागू किया गया है, जिन्होंने आवारा कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखा है।

नहीं करने करने पर कुत्ते के मालिक पर जुर्माना

अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि निगम द्वारा कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा जारी कॉलर (पट्टा) पहनना अनिवार्य किए जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है ताकि लापता होने पर छोड़े गए पालतू जानवरों को उनके मालिकों को वापस किया जा सके।दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत सभी पालतू कुत्तों का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने का भी नियम है।

इसके पीछे क्या है मकसद

इस नियम का मकसद पालतू कुत्तों के मालिकों का एक डेटाबेस तैयार करना, अपंजीकृत कुत्तों के प्रजनन जैसी अवैध प्रथाओं को नियंत्रित करना और पालतू कुत्तों के टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी करना है, ताकि उन्हें बीमारियो से बचाया जा सके।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पालतू कुत्ते के मालिक को एक फॉर्म भरना होगा और सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिसके बाद एक टोकन रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा।

Manish Kumar