भारत में किसी व्यक्ति के जमीन खरीदने की क्या है लिमिट, पैसे रहने के वाबजूद नहीं खरीद सकता ज्यादा जमीन

Land Rule in India: भारत के लोगों को हमेशा से सेविंग की आदत है और हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखता है. लोग अपनी आने वाले पुस्तो के लिए पैसे बचाते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो. बात जब निवेश की आती है तो सोने का क्रेज हमेशा से देखने को मिलता है और सोने के अलावा लोग संपत्ति बनाने में भी यकीन रखते हैं.

जमीन की कीमत में समय के साथ हमेशा हिज़ाफा होता रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में कृषि योग्य भूमि के लिए एक लिमिट है. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी हो जमीन खरीद ली हालांकि भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों पर भी निर्भर करती है पूरे देश में एक तरह कानून नहीं है.

अलग-अलग राज्यों में है अलग-अलग नियम- Land Rule in India

इसके लिए सभी राज्यों का अलग-अलग नियम है.अधिकांश राज्यों में इसके लिए लिमिट बनाई गई है, हालांकि गैर कृषि योग्य भूमि के बारे में ऐसा कोई नियम देखने को नहीं मिलता है. हरियाणा में आप गैर कृषि योग्य कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं लेकिन खेती योग्य जमीन को लेकर लिमिट बनाया गया है.

अलग-अलग है अधिकतम सीमा

भारत में जमींदारी प्रथा खत्म करने के बाद कई तरह के बदलाव हुए थे. कई तरह के बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर हुए तो कुछ अधिकार राज्य के हाथों में चले गए. हर राज्य में जमीन खरीदने के लिए अलग-अलग सीमा होती है इसके अलावा यह भी राज्य ही तय करता है कि कृषि योग्य जमीन कौन खरीद सकता है.

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कुछ राज्य और जमीन खरीदने की सीमा

केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक गैर विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ जमीन खरीद सकता है वही 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ जमीन खरीद सकता है. वहीं महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि सिर्फ वही खरीद सकता जो पहले से खेती में है. यहां की अधिकतम सीमा 54 एकड़ है. इसके अलावे पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है.

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अन्य राज्यों की अधिकतम सीमा को देखे तो हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़, कर्नाटक में 54 एकड़, वही महाराष्ट्र वाला नियम कर्नाटक में लागू है. उत्तर प्रदेश में 12 एकड़ है तो बिहार में खेती योग्य जमीन 15 एकड़ खरीदा जा सकता है. गुजरात में कृषि योग जमीन केवल उस पेशे में लगे लोग ही खरीद सकते हैं. विदेशी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

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