क्या पैन कार्ड भी होता है एक्सपायर? कितने साल होती है Pan Card की वैलिडिटी; जाने डिटेल

Pan card expiry date: आज के समय में पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसकी जरूरत हर काम में पड़ती है। सभी वित्तीय संबंधी कार्य बिना पैन कार्ड के नहीं किये जा सकते हैं। यानी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपके सभी सरकारी काम रुक जाते हैं. वहीं हमारी पहचान के लिए भी पैन कार्ड अब एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। पैन कार्ड के बिना ना तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं और ना ही बैंक अकाउंट और डिमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इन सब के बीच पैन कार्डधारी इन दिनों सोशल मीडिया पर यह सवाल भी कर रहे हैं कि क्या पैन कार्ड भी एक्सपायर होते हैं? क्या पैन कार्ड को भी समय-समय पर रिन्यू कराना पड़ता है? ऐसे में आइये हम आपकों पैन कार्ड की वैलिडिटी के बारें में बताते हैं।

पैन कार्ड को लेकर नई चाल चल रहे स्कैमर्स(Pan card expiry date)

अगर आपको पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर किसी तरह की कई कंफ्यूजन है, तो बता दें कि पैन कार्ड वह डॉक्यूमेंट है जो एक बार बन जाने के बाद जीवन भर वैध रहता है। यह लाइफ टाइम वैलिड माना जाता है। पैन कार्ड को रिन्यू कराने की कभी कोई जरूरत नहीं होती। वहीं व्यक्ति के मरने के बाद ही पैन कार्ड को रद्द कराया जाता है। पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर सोशल मीडिया पर कई अलग-अलग तरह की कन्फ्यूजन बनी हुई है, जहां एक ओर स्कैमर्स की बातों को सुनकर पैन कार्ड धारी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहीं स्कैमर्स यह भ्रम फैला कर लोगों के बैंक अकाउंट को हैक कर रहे हैं। इसलिए अगर अगली बार आपके पास पैन कार्ड के रिन्यू को लेकर कोई मैसेज या कॉल आता ,है तो उनके झांसे में न फंसे।

क्या बदला जा सकता है पैन कार्ड नंबर?

बता दे पैन कार्ड में 10 अंकों के अल्फा न्यूमैरिक नंबर दिए गए होते हैं। अल्फा न्यूमैरिक नंबर की शुरुआत अंग्रेजी के अल्फाबेट्स से होती है। कार्ड में यह कैपिटल लेटर में दिए गए होते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड पर यूजर के हस्ताक्षर और उसकी फोटो के साथ-साथ पता भी दर्ज होता है। पैन कार्ड नंबर में बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी एक बार जो 10 अंक आपके पैन कार्ड पर दर्ज हो गए, वह आपके पूरे जीवन काल में वही रहते हैं। पैन कार्ड में दर्ज अन्य जानकारी को पैन कार्ड होल्डर समय-समय पर चाहे तो अपडेट करवा सकते हैं।

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वहीं आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड बनवा सकता है। इसी सेक्शन के 7वें प्रावधान के मुताबिक जिस व्यक्ति के नाम पर एक पैन कार्ड आवंटित कर दिया जाता है, वह नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और ऐसा करने पर उसे सेक्शन 139 ए का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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