दुर्घटना ही नहीं ट्रेन में सामान चोरी होने पर भी मिलता है इंश्योरेंस, जाने कैसे करना होता है क्लेम

Train Insurance: हमारे देश में लोग बड़े संख्या में ट्रेन से सफर करते हैं. हालांकि ट्रेन से सफर करने वाले अधिकतर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है. ट्रेन में अगर आप सफर करते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या-क्या अधिकार मिलता है. जब आप टिकट बुक करते हैं तो टिकट के साथ ही आपका कई तरह का बीमा हो जाता है.

जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट बीमा वाला विकल्प दिखाई देता है जिस पर क्लिक करते ही आपको पूरी यात्रा में इंश्योरेंस कवर मिलता है. इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है. अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो आपको बीमा मिलेगा.

₹1 से कम की होती है बीमा (Train Insurance)

अक्सर आपने देखा होगा कि लोग टिकट बुक करते समय इस विकल्प पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर जानबूझकर इसे छोड़ देते हैं. इस बीमा की कीमत ₹1 से भी काम होते हैं यानी की 50 पैसे में आपको पूरी यात्रा के दौरान 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है. जब भी आप यात्रा करें तो इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें.

ज्यादातर लोगों को लगता है दुर्घटना के वक्त ही बीमा काम आता है इसलिए वह इसे नजरअंदाज करते हैं. लेकिन काफी कम लोगों को पता है कि बाकी चीजों में भी इंश्योरेंस काम आती है. आप अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है तो इस दौरान आपको रेलवे इंश्योरेंस देती है.

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आईआरसीटीसी आपको यह सुविधा देती है. निजी बीमा कंपनियों से रेलवे का करार होता है और क्लेम करने पर भरपाई होती है. सामान चोरी होने या फिर दुर्घटना के तुरंत बाद आपको इसकी शिकायत करनी होगी. रेलवे की वेबसाइट या फिर इंश्योरेंस कंपनी में अपने क्लेम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. यहां आपको अपनी टिकट और बाकी चीजों की जानकारी देनी होगी. दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित के परिजन बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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