इन नागरिकों को आयकर विभाग का तोहफा, नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, जानें

Income tax return: इस साल तक सभी टैक्स भरने वालों को एक 30 जुलाई 2023 तक अपना रिटर्न भर देना है। अब तक 2022-23 में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। आयकर विभाग के मुताबिक निर्धारित किया गया है कि जिस भी शख्स की आमदनी 3 लाख रुपए से अधिक है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। वहीं आयकर विभाग कुछ श्रेणी के लोगों को रिटर्न फाइल करने में डिस्काउंट देती है। इसके लिए नियम और शर्तें बनाए गए हैं। आयकर नियम 1961 के सेक्शन 194 पी के अधीन कुछ वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न फाइल करने में छूट मिलती है। पर उन्हें मापदंड की शर्तों को पूर्ण करना होगा।

Income tax return मे ऐसे मिलेगा छूट:

वित्त साल 2022-23 यानी कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है। उन नागरिकों को रिटर्न फाइल करने में डिस्काउंट दी गई है। इन नागरिकों के पास पेंशन के अतिरिक्त कोई और आमदनी का स्रोत नहीं रहना चाहिए। इन नागरिकों को वही बैंक ब्याज का इनकम जाएगा जिसमें पेंशन आता हो।

ये जरूरी बातें:

भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को जिस बैंक से इंटरेस्ट और पेंशन आता है, उसमें नागरिक को घोषणापत्र डिपाजिट करना होता है। इसमें सिटीजन की तमाम जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जिन्हें टैक्स फाइल करना होता है और दूसरी कैटेगरी वह होती है जिनको टैक्स भुगतान नहीं करना पड़ता है।

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मृत्यु होने पर ये है प्रोसेस:

आयकर नियम के मुताबिक अगर कोई Income tax return भरने वाले का मौत हो जाता है तब उनके कानूनी उत्तराधिकारी को टैक्स भरने की इजाजत होगी। फाइल रिटर्न में उन्हें आमदनी की जानकारी देनी होगी जो मृतक शख्स के नाम से आमदनी होती है। इसके लिए कानूनी उत्तराधिकारी को चाहिए कि कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन करवा लें। कानूनी उत्तराधिकारी टैक्स देने के साथ रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।

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