फ्लाइट या ट्रेन कैंसिल होने पर कैसे मिलता है रिफंड? जानिए इससे जुड़े नियम

Flight & Train Ticket Cancellation Rule: कोहरे के वजह से ट्रेन और फ्लाइट पर असर होता है. अभी के समय में कई ट्रेन है कई घंटे देर से चल रही है वहीं कुछ का रूट डायवर्ट हो गया है. ऐसे में अगर आपकी फ्लाइट छूट जाए या फिर किसी वजह से फ्लाइट दे रही हो गई और आप अपनी फ्लाइट कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या आपको रिफंड मिल सकता है? या फिर ट्रेन देरी के वजह से आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको क्या रिफंड मिल सकता है? तो आईए जानते हैं इससे जुड़े नियम.

जानिए क्या है कैंसिलेशन से जुड़ा नियम

कोहरे या अन्य कारणों की वजह से अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट कैंसिल करती है तो कंपनी के द्वारा स्वयं मुआवजा दिया जाता है. इस मामले में आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डीजीसीए के रिपोर्ट के अनुसार अपने कैश में भुगतान किया है तो एयरलाइंस को तुरंत रिफंड करना होगा इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 7 दिनों के भीतर पैसा लौटाना होता है.

रिफंड में पैसेंजर सर्विस फीस एयरलाइन डेवलपमेंट फीस और सर्विस टैक्स शामिल होता है. ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है या तो आप पैसे रिफंड ले या फिर आप दूसरे तारीख पर फ्लाइट में सफर करें.

फ्लाइट लेट होने के कंडीशन में करें यह काम(Flight & Train Ticket Cancellation Rule)

अगर आपकी फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा देर है तो आप
इंडिगो, की वेबसाइट – https://www.goindigo.in/travel-information/en/flight-delays-cancellations.html
एयर इंडिया – https://www.airindia.com/in/en/manage/request-refund.html
स्‍पाइसजेट – https://changes.spicejet.com/index.html#/
वेबसाइट पर जा सकते हैं. अगर टिकट का रिफंड को लेकर एयरलाइंस कंपनियां परेशान करती हैं तो DGCA की साइट पर https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ पर जाकर शिकायत करें उसके बाद डीजीसीए नियम के अनुसार इस मामले को निपटाएगा.

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Flight देर होने में मिलता है इतना मुआवजा

अगर कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली से है और कोहरे की वजह से आपकी फ्लाइट देरी से आ रही है या डाइवर्ट हो जाती है तो ऐसे में आपको मुआवजा मिलेगा. इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बीपी अग्रवाल ने कहा कि जीस एयरलाइन से फ्लाइट चलने वाली है और कनेक्टिंग फ्लाइट एक ही कंपनी की है तो दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट किया जा सकता है लेकिन अगर कनेक्टिंग फ्लाइट दूसरे कंपनी की है तो आपको मुआवजा मिलेगा.

जानिए ट्रेन से जुड़ा नियम

रेलवे के नियम के अनुसार अगर कोई ट्रेन कैंसिल होते हैं या 3 घंटे या उससे ज्यादा समय देर होती है तो यात्री को पूरा रिफंड मिलता है. रेलवे ट्रेनों के रद्द होने या उससे ज्यादा देरी से चलने पर टिकट कैंसिलेशन करने वाली यात्रियों को पूरा रिफंड देने का नियम है. आपने अगर टिकट काउंटर से खरीदा है तो आपको काउंटर पर जाना होगा और ऑनलाइन बुक किया है तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर इसे कैंसल कर सकते हैं.

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