खो गया है वोटर आईडी कार्ड? जानिए कैसे घर बैठे मंगवा सकते हैं डुप्लीकेट Votar Card

Votar Card: मतदाता पहचान पत्र यानी की वोटर आईडी कार्ड सरकार के द्वारा जारी किया गया एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है. वोटर आईडी की मदद से नागरिक को क्षेत्रीय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में वोट डालने की अनुमति मिलती है. जब 18 साल के हो जाते हैं और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यह जारी किया जाता है. अगर किसी कारण से आपका वोटर कार्ड खो जाता है तो आपको वोट देने के लिए इजाजत नहीं होती है. अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनाना है आसान (Votar Card)

डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. भारत निर्वाचन आयोग ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया है.

इस तरीके से बना सकते हैं डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड

डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले EPIC -002 फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. फॉर्म को सही से भरना होगा और साथ में सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा. इस फॉर्म में आपको डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनाने का कारण बताना होगा. अगर आपका वोटर आईडी कार्ड चोरी हुआ है तो आपको फिर एफ़आईआर कॉपी भी अटैच करनी होगी.

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सभी चीज करने के बाद आपको फॉर्म को अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर जमा करना होगा. इस नंबर के द्वारा राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन आप जांच कर सकते हैं. फार्म जमा करने के बाद सबसे पहले आपकी आवेदन को वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा.

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

आप चाहे तो इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज लेकर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं. फिर इसको दूसरा आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म लेना होगा और इसमें नाम पता पुराने वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखना होगा. आपके दस्तावेज के वेरिफिकेशन के बाद आपको दूसरा आईडी कार्ड जारी हो जाएगा.

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