Jharkhand News: गोंडा में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब आम लोगों को चोरी छिपे बालू नहीं खरीदना होगा. यहां जिला प्रशासन ने केटेगरी वन में पंचायत के अधीन 24 घाटों से ₹100 प्रति ट्रैक्टर की दर से बालू उठाव का आदेश जारी किया है.
कैटिगरी 2 के लिए 16 घाटों से बालों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है. इसमें झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन बालू कारोबार का नियंत्रण किया जाएगा. इन घाटों से बालू का उठाव शुरू हो गया है जिसमें केटेगरी 1 के 24 घंटे का संचालन की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर गठित कमेटी को दी गई है.
बालू का नहीं किया जाएगा व्यवसायीक इस्तेमाल(Jharkhand News)
जिला खनन पदाधिकारी मेघलाल टुडू ने कहा कि पंचायत स्तर पर संचालन समिति में मुखिया को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके साथ ही साथ उप मुखिया पंचायत सचिव और सार्वजनिक संपदा को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है.पंचायत स्तर में चयनित केटेगरी वन के घाटों से निकलने वाली बालू का व्यावसायिक कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही इन घाटों की बालू का टेंडर भी नहीं किया जाएगा सिर्फ व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्य में इसका प्रयोग होगा.
पंचायत से संचालित घाट में सिर्फ ट्रैक्टर का प्रयोग होगा और बालू जिले से बाहर नहीं जाएगा. साथ ही दिन में ही उठाव की अनुमति दी गई है नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित मुखिया पंचायत सचिव और सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी.
केटेगरी वन में शामिल है यह घाट
केटेगरी वन में गोड्डा प्रखंड में कझिया नदी पर मजडीहा, बंका, सरौतिया, पथरगामा के बरियता स्थित चीर नदी का घाट, पोड़ैयाहाट में बांसलोई नदी में पिंडरा, चीर नदी पर द्रोपद, बसंतराय में गेरूवा नवीपर सनौर और हिलावे बालू घाट शामिल हैं. गोड्डा प्रखंड में ही कझिया नदी पर तेलडीहा, महागामा प्रखंड में शाहीकित्ता, गोड्डा प्रखंड में नोनमाटी, चीर नदी पर दरघट्टी, हरना नदी पर ढाड़ाचक घाट शामिल है.
घाटों पर नहीं होगा हाईवा
सुंदर पहाड़ी प्रखंड के गुमानी नदी पर छोटा धमनी बड़ा धमनी घाट के अलावा सौर पचीसा,गेहुआ नदी घाट भी पंचायत के अधीन है. इन घाटों पर हाईवा नहीं किया जाएगा. पंचायत स्तरीय इन घाटों पर बालू की डंपिंग नहीं होगी इसके साथ ही अधिकतम 3 मीटर की गहराई तक की खनन करने का आदेश दिया गया है. प्रति ट्रैक्टर 100 सीएफटी पर ₹100 का शुल्क पंचायत के खाते में जमा होगा.
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