इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की तरफ से नई नोटिस जारी की गई है जिसके मुताबिक सभी टैक्स पेयर्स को अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक (Pan Aadhaar Link) 31 में 2024 से पहले करना करने को कहा गया है। यदि इस तिथि तक कोई पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करता है तो उसको ज्यादा टीडीएस(TDS) और टीसीएस(TCS) चुकाने पड़ सकते हैं। यह नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है।
बता दे की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया किया गया, जिसमें बताया गया कि लोगों को शुक्रवार 31 मई तक हर हाल में अपने पैन और आधार को लिंक कर लेना चाहिए। डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस डेडलाइन से पहले यह काम निपटाकर आप ज्यादा टैक्स चुकाने से बच सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में टैक्स धारा 206 AA और 206cc का जिक्र भी किया गया है।
Kind Attention Taxpayers,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 28, 2024
Please link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024, if you haven’t already, in order to avoid tax deduction at a higher rate.
Please refer to CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024. pic.twitter.com/L4UfP436aI
पैन-आधार लिंक (Pan Aadhaar Link) नहीं करने पर लग सकता है दुगना टैक्स
इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक रखी गई है। इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसी अपील की गई थी कि लोग अपना पैन-आधार कार्ड लिंक करा ले। सीबीडीटी (CBDT) ने 23 अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें पैन-आधार कार्ड को लिंक ना करने के घाटे के बारे में बताया गया था। इसमें बताया गया था कि अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप 2 गुना टीडीएस(TDS) और टीसीएस(TCS) देने के लिए तैयार रहे।
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 29, 2024
To avail the benefits of CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024, do remember to link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024.
Here are the steps to be followed to link your PAN with Aadhaar 👇🏼 pic.twitter.com/NtFBcC6LZM
इनकम टैक्स धारा 139AA के मुताबिक प्रत्येक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। अगर अभी तक किसी ने यह काम नहीं किया तो वह पैन कार्ड अमन घोषित हो जाएगा। 30 जून 2023 के बाद कई पैन कार्ड अमान्य कर दिए गए थे। बता दे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की फीलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाना होगा।
इस पोर्टल पर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते है। साथ ही आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं उसका भी स्टेटस चेक कर सकते है। गौरतलब है कि 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं हुए हैं
पैन आधार लिंक स्टेटस ऐसे करे चेक
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) इन वैबसाइट पर जाए
- यहाँ आपको Link Aadhar status का ऑप्शन देखेगा
- इस क्लिक करने पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होगी
- इसके बाद आपको Link Aadhaar Status कर क्लिक करना होगा
- आपको स्टेटस दिख जाएगा।
ऐसे करे पैन आधार लिंक
- आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
- Quick Links मेआप Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।
- आधार कार्ड में लिखा नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर Validate पर क्लिक करें।
- इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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