बड़ी खबर: अगर बेटा बालिग है तो भी पिता को देना होगा गुजारा भत्ता, कोर्ट का नया आदेश

Delhi Court Alimony Law: बच्चों के गुजारा भत्ता मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत की ओर से गुजारा भत्ता मामले को लेकर यह कहा गया है कि अगर बेटा बालिग है तो वह अपने पिता से गुजारा भत्ता पाने का हकदार रखता है। इस दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि- सिर्फ बालिग बेटी ही शादी तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है, बेटा भी इसमें शामिल है। बता दे यह फैसला दिल्ली साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके सिंह की अदालत में सुनाया गया है।

बालिग बेटा भी होगा गुजारा भत्ता का हकदार- दिल्ली कोर्ट

गौरतलब है कि साकेत कोर्ट में एक व्यक्ति की ओर से गुजारा भत्ता मामले में याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायाधीश आरके सिंह ने खारिज कर दिया है। बता दे याचिकाकर्ता ने कहा था कि पत्नी के साथ रह रहा बेटा बालिग हो चुका है अब उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है, जिस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि साधारण परिवार के बच्चे बालिग हो जाने के बाद भी कई सालों तक अपनी शिक्षा को जारी रखते हैं। ऐसे में उनका तमाम खर्च उनके माता-पिता को ही उठाना पड़ता है। इस दौरान फैसले में यह भी कहा कि उस बच्चे के अच्छी नौकरी लग जाने तक यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। ऐसे में पिता से अलग रहने वाले बेटे को भी ये अधिकारी मिलना चाहिए।

इस दौरान आरके सिंह की अदालत में यह भी कहा गया कि पारिवारिक विवाद के कारण मां के साथ अलग रहने वाले बच्चे को और भी अधिक सहायता की जरूरत होती है। पिता की मासिक आमदनी भी अच्छी खासी है, तो उसे बालिग बेटे को गुजारा भत्ता देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि मां के साथ रह रहे बेटे के साथ पिता का यह व्यवहार स्वीकार नहीं है। यह कानूनी तौर पर ही नहीं बल्कि नैतिकता के नजरिए से भी पिता की जिम्मेदारी बनती है।

बेटी है नहीं बालिग बेटा भी होगा गुजारा भत्ते का हकदार- कोर्ट

बता दे इससे पहले भी कोर्ट में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अक्सर बालिग बेटी को ही शादी तक पिता के खर्चे का अधिकार बताया गया है। इस दौरान कोर्ट की ओर से दिए गए बालिग बेटी के गुजारा भत्ता के साथ-साथ यह भी नियम है कि पिता बेटी की शादी के खर्च से इनकार नहीं कर सकता। वहीं अब कोर्ट की ओर से जारी नए आदेश के बाद से बेटा भी बालिग होने के बाद से लेकर नौकरी लग जाने तक पिता के गुजारे भत्ते का हकदार होगा।

Kavita Tiwari