Thursday, December 7, 2023

भूल कर भी ना करें एक दिन मे 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश मे लेनदेन, नहीं तो सीधे लगेगा 100 फीसदी जुर्माना

Cash Transaction Limit: अगर आप भी रोजाना कैश में लेन-देन करते हैं, तो क्या आपको पता है कि एक दिन में किसी भी व्यक्ति से 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा रकम लेने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस दौरान सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जुमाने की कार्रवाई रकम देने वाले पर नहीं, बल्कि लेने वाले पर की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नगदी लेनदेन से जुड़ा यह नियम क्या है और इसमें कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ता है? क्या इसे टैक्स चोरी माना जाता है? तो आइये हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं।

भारत सरकार की ओर से टैक्स चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के क्षेत्र 269ST एक्ट के साथ बड़ा बदलाव किया गया था, जिसके मुताबिक अब इसमें कुछ नए नियम जुड़ गए हैं। ऐसे में अगर आप नगदी लेन-देन करते हैं तो नगदी से जुडा यह नया 269ST एक्ट मे जरूर जान लेना चाइए। आखिर इसमें क्या-क्या नियम -प्रावधान है? आइए विस्तार से बताते हैं।

क्या है सेक्शन 269ST (Cash Transaction Limit)?

भारत सरकार ने साल 2017 में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 269ST को जोड़ा था। इस एक्ट को लेकर टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन में ₹200000 से ज्यादा कैश का नकदी लेन-देन करता है, तो यह टेक्स की चोरी माना जाएगा। इस कदम के पीछे सरकार का एकमात्र मकसद काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।

 
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ऐसे में अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम नकद में लेनदेन करते हैं, तो ऐसा करना अब आपको भारी पड़ सकता है। 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम सिर्फ बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही अकाउंट में चैक, बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भेजी जा सकती है। याद रखें कि अगर आपने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम के लिए सेल्फ चेक का इस्तेमाल किया, तो इसे भी कैश में किया गया लेनदेन ही माना जाएगा और इस पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी।

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साथ ही गिफ्ट में मिली रकम पर भी यह नियम लागू होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी खास अवसर पर 2 लाख से ज्यादा का कैश गिफ्ट नहीं कर सकता है। यह नियम किसी भी व्यक्ति के लिए उसके रिलेटिव से मिलने वाले काले धन पर लगाम लगाने के लिए है।

किस मामले में लगाया जाता है यह एक्ट?

आयकर विभाग के मुताबिक अधिनियम की धारा 269ST सरकार द्वारा किसी भी बैंकिंग कंपनी, डाक बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा की गई प्राप्त राशि पर लागू होती है।

कितना लगता है जुर्माना

बता दे कि 269ST का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को भारी जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप सेक्शन 269ST के प्रावधान का उल्लंघन करते है, जिसमें आप 2,10,000 रुपये प्राप्त करते हैं, तो आप पर ₹2,10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।

Manish Kumar
Manish Kumarhttp://biharivoice.com/
पिछले 5 साल से न्यूज़ सेक्टर से जुड़ा हूँ । बिहारी वॉइस पर 2020 से न्यूज़ लिखने और एडिटिंग के साथ-साथ टेक संबंधी कार्य कर रहा हूँ।

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