बिहार अनलॉक : 9 जून से शाम 5 बजे तक खुलेगी दुकाने, जाने क्या है नए नियम

बिहार सरकार ने राज्य में लगे लॉकडाउन को हटाने का निर्णय ले लिया है। बुधवार से राज्य सरकार के अनलॉक का पहला चरण आरंभ हो रहा है। इस पर आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला किया गया। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। कोरोनावायरस के लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए राज्‍य सरकार ने अनलॉक- 1 में कई नई तरह की छूटें दी हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखते हुए आम जन-जीवन को पटरी पर लाया जाए।

बुधवार यानि 9 जून से 15 जून तक एक सप्‍ताह के लिए अनलॉ‍क के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। इसके तहत दुकानों के खोलने का समय शाम पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। आज तक दुकानें अपराह्न दो बजे तक ही खुल रहीं हैं। नाईट कर्फ्यू का समय शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर दिया गया है। दिन में गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। इसके साथ सरकारी व निजी कार्यालय भी 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। अभी तक सरकारी कार्यालय 25 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा रहे थे। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति थी।

ये होंगे नए नियम

  • शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
  • शादी विवाह में 20 की संख्या में ही लोग सम्मिलित होंगे।
  • निजी एवं सरकारी कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ 4 बजे शाम तक खोले जाएंगे।
  • सरकारी कार्यालय में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • दुकान अल्टरनेट डे के नियम से शाम के 5 बजे तक खुलेंगी।
  • कौन सी दुकाने किस दिन खुलेंगी यह जिला के जिलाधिकारी तय करेंगे।
  • फल सब्जी की दुकान कैसे खुलेंगे यह भी जिलाधिकारी तय करेंगे।
  • सार्वजनिक वाहनों में 50 फीसदी ही लोग सफर कर सकते हैं।
  • सभी कोचिंग स्कूल कॉलेज संस्थान बंद रहेंगे।
  • ऑनलाइन ही शिक्षण देने की व्यवस्था जारी रहेगा।
  • सड़कों पर निकलने वाले लोग मास्क लगाकर ही निकलेंगे।
  • निजी वाहन और पैदल चलने वाले लोगों को भी छूट जारी की गई है।
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