बिहार: शिक्षको के तबादले का रास्ता हुआ साफ, जाने कब और कौन से शिक्षक करावा पाएगे ट्रान्सफर

बिहार के शिक्षक के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के शिक्षक जो एक लंबे अरसे से अपने ट्रांसफर को लेकर इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब बिहार के शिक्षक अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं, इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। यह  सारा काम ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग में एन आई सी के सहयोग से एक वेब पोर्टल बनाया है जिसका मंगलवार को फाइनल ट्राइल किया गया ।

शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि इस पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का तबादला किया जाएगा। इस नियमावली के तहत सभी शिक्षक का ट्रांसफर हो पाएगा। पर महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों का अंतर नियोजन इकाई एवं अंतर जिला ट्रांसफर हो होगा वहीं पुरुष शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की पारस्परिक नियोजन नियोजन एवं अतर जिला ट्रांसफर हो पाएगा।

इन शिक्षकों का नहीं मिलेगा इसका लाभ

शिक्षकों का इन शर्तों को पूरा करना पर ही में भी तबादला होगा।  इन शर्तों में…

  • जो शिक्षक 3  साल तक सेवा  कर चुके हैं उन्हीं का ट्रांसफर हो हो सकेगा। मतलब कोई भी  शिक्षक चाहे वह दिव्यांग हो या महिला जिन्होंने अभी 3 साल तक सेवा नहीं दिया है उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।
  • जिन शिक्षकों का अभी तक प्रमाणपत्रों की जांच नहीं हुई है उन्हें भी ट्रांसफर का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानि की ट्रांसफर होने से पहले प्रमाण पत्रों की पूरी तरह से जांच होगी।
  • इसके अलावा जिस पर विभागीय कार्यवाही हुआ है या फिर निलंबित हुए हैं, उन शिक्षकों को भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
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कब से होगा तबादला ??

मंगलवार को शिक्षा विभाग के के द्वारा शिक्षक ट्रांसफर के वेब पोर्टल का फाइनल डायल किया गया । शिक्षा विभाग के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से ही  पंचायती राज एवं नगर निकाय के महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों केतबादले किए जाएंगे। इस फाइनल ट्राइल  में सब कुछ सही पाया गया है। सभी शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन कर सकेगें। जुलाई के पहले सप्ताह से इसके  शेडुयल जारी  कर दिया जाएगा।

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