कभी भी हो सकती बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा, आयोग ने तय किया नामांकन और मतदान का समय

राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सारी समय सारणी का ऐलान कर दिया है। इसमें नामांकन करने की तारीख , चुनाव तथा चुनाव की गणना समेत सभी तारीखों तथा समयों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को कहा गया है कि नामांकन भरने की अंतिम तिथि के बाद नामांकन पत्र जांच में 3 दिनों का अंतर नहीं रहना चाहिए । नामांकन पत्रों की जांच एक या एक से अधिक दिवसों पर की जा सकती है। अगर कोई उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद अपना नाम वापस चाहे तो उसका अधिकतम समय 2 दिन हो सकता है।

नामांकन का समय सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रखा गया है। वोटर अपने मतदान का प्रयोग सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक करेंगे तथा वोटों की गिनती सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी अधिकारियों तथा डीएम को चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है। राज्यपाल के द्वारा किसी भी दिन पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। सूचना जारी होने के बाद सभी जिलाधिकारी नामांकन भरने की सूचना जारी करवाएंगे।

प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क भी निर्धारित

चुनाव के तारीख को के अलावा सभी पदों पर प्रत्याशी द्वारा लगने वाला नामांकन शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। सभी नामांकन शुल्क इस प्रकार हैं – ग्राम कचहरी पंच व पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क – 250 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी के लिए 125 रुपये), मुखिया व कचहरी सरपंच प्रत्याशी- 1000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये), जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को- 2000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपये) ।।

निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव कराने के लिए सभी पदों के लिए निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा । आयोग की तरफ से प्रत्याशियों तथा प्रस्तावको के योग्यता तथा अयोग्यता के नियमों की सूची भी जारी कर दी गई है ।

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