ड्रोन पर सरकार ने बनाए सख्त नियम, बजट के दौरान बताया कौन उड़ा सकेगा और कौन नहीं?

केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) द्वारा बजट का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन (Drone) द्वारा निगरानी पर बजट के दौरान कई अहम बातें कही गई, जिसके मद्देनजर अब से सिर्फ सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन को मोबाइल फोन और कंप्यूटर की तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने को लेकर कई अहम बातें कही गई। बजट भाषण (Budget Point) के दौरान खेती (Agricultural) जैसे जुड़े सेक्टर में भी ड्रोन के इस्तेमाल (Drone Rule) का जिक्र किया गया है।

Budget For Drone Flying

ड्रोन उड़ान पर जारी गाइडलाइन

हालांकि याद दिला दें कि डायरेक्टर जनरल सिविल एवियशन की पहले से मौजूदा ड्रोन पॉलिसी के मुताबिक हर किसी को ड्रोन उड़ाने की या रखने की इजाजत नहीं है। दरअसल वजन के हिसाब से ड्रोन उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। साथ ही जो व्यक्ति ड्रोन उड़ा रहा है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा कितनी ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाया जाएगा और इसके लिए क्या गाइडलाइन रहेंगी, यह भी जानकारी दी गई है।

Budget For Drone Flying

गौरतलब है कि ड्रोन को उसके वजन के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। उदाहरण के तौर पर 250 ग्राम या इससे कम वजन वाले नैनो ड्रोन कहलायेंगे। इसके अलावा अधिक वजन वाले ड्रोन, माइक्रो या मिनी ड्रोन के नाम से जाने जाएंगे। ड्रोन उड़ाने के लिए एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना अनिवार्य है।

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वजन के आधार पर होंगे नियम

डीजीसीए द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 250 ग्राम के 2 किलो वजन तक के माइक्रो ड्रोन, 2 किलो ग्राम के 25 किलो और 25 किलो से 150 किलो और उससे भी ज्यादा कम वजन वाले ड्रोन पर यूआईएन की प्लेट लगाना अनिवार्य है। साथ ही आरएफआईडी सिम जीपीएस आरटीएस यानी रिटर्न टू होम और एंटी कोलिजन लाइट भी लगाना आवश्यक है।

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कहां-कहां होगी ड्रोन उड़ाने की इजाजत

मालूम हो कि दिल्ली में हाई सिक्योरिटी जोन विजय चौक, लुटियन जोन, हवाई अड्डा के इलाकों, सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर करीबन 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में नैनो तथा माइक्रो ड्रोन को बंद या कंवर परिसर के भीतर स्थानीय अधिकारियों की अनुमति लेकर उड़ाने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा नैनो ड्रोन को 50 फीट की ऊंचाई और दूसरे ड्रोनों को 200 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ाने की इजाजत है। बता दे इन ड्रोन को चलते हुए वाहन, विमान, या जल स्रोत से उड़ाने की इजाजत नहीं है।

Kavita Tiwari