बिहार: रेलवे यात्रा पर निकलें ध्यान से, दानापुर डिवीजन में टिकट चेकिंग हुआ सख्त, हर टीटीई को मिला टारगेट

कोरोना की रफ्तार थमने के बाद रेलवे ने अपना राजस्‍व बढ़ाने के लिए कई तरह के बदलाव को अपनाया है। त्‍योहार नजदीक आते ही रेलगाड़ियों में यात्रियों का आवागमन् बढ़ा हुआ है। इसे ध्यान मे रखते हुए टिकट चेकिंग का अभियान तेज कर दिया गया है, और नियमो का उल्लंघन करने वाले से जुर्माना वसूलने की योजना बनाई गई है। इसमें हर टीटीई को एक टारगेट दे दिया गया है।

अब केवल टिकट लेकर चलना ही काफी नहीं है, बल्कि से टिकट मे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सही ट्रेन के लिए सही टिकट और इसके अलावा एक वैध फोटो पहचान पत्र भी होना बेहद आवश्यक है। इसमें जरा भी चूक होने पर टीटीई जुर्माना लगा देंगे। बिना टिकट के यात्रा करने वाले पर लगाम लगाने के लिए दानापुर रेल मंडल की ओर से टिकट जांच में सख्ती करने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना से बचने के लिए कई अहम उपाय है, जिनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे।

हर दिन कम से कम तीन हजार यात्रियों पर जुर्माना लगाने का टारगेट

मंडल मुख्यालय ने टिकट निरीक्षकों को हर रोज़ कम से कम 3000 बेटिकट यात्रियों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया  है। इससे रेलवे को हर रोज़ 12 से 15 लाख रुपये के अतिरिक्त राजस्व  प्राप्ति होगी। आधिकारिक सूत्रों प्राप्त जानकारी के अनुसार,  दानापुर मंडल के दानापुर, पटना जंक्शन व राजेंद्र नगर के साथ ही किउल व झाझा में टिकट चेकिंग के लिए विशेष स्क्वायड को तैनात किया गया है। दानापुर मंडल मुख्यालय द्वारा  अपना स्क्वायड गठित किया गया है।

कम लोगों से जुर्माना वसूलने वाले टीटीई होंगे दंडित

विशेष जांच दल में तैनात टिकट निरीक्षकों की टीम को किसी भी ट्रेन अथवा स्टेशन के प्लेटफार्म पर टिकट जांच करने का अधिकार दिया गया है। ट्रेनों में ड्यूटी करने वाले टिकट निरीक्षकों को भी यह टारगेट दिया गया है। इसके साथ ही स्टेशनों पर तैनात टिकट संग्राहकों को भी यह टारगेट दिया गया है। टारगेट  कम वसूलने वालों को दंडित करने एवं अधिक वसूलने वालों को पुरस्कृत करने की भी बात कही गई है। एसीएम स्तर के एक अधिकारी को रोजाना मानीटरिंग करके इस कार्य के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सौंपा जाएगा।

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इन चीजों का ध्यान रखकर बचे जुर्माना से

वर्तमान में केवल स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ट्रेनों के भादे दूरी के अनुसार अलग अलग है। लंबी दूरी की ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन यात्रा नहीं करने की इजाजत नहीं है। ऐसी ट्रेनों के जनरल कोच में भी यात्रा करने से पूर्व रिजर्वेशन कराना जरूरी है।

वेटिंग टिकट नहीं है मान्‍य

वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर भी यात्री  बेटिकट ही माना जाएगा। आरएसी या कंफर्म बर्थ वाले ही रिजर्वेशन वाले कोच में सवार   सकते हैं। जुर्माने से बचने के लिए टिकट में दर्ज श्रेणी वाले कोच में ही यात्रा करें। रेलवे की ओर से जनरल, स्‍लीपर और एसी के अलग-अलग दर्जों के अलावा  विभिन्न ट्रेनों के लिए भी अलग टिकट जारी किए जा रहे हैं। कम दूरी की मेमू और डेमू जैसी ट्रेनों में साधारण टिकट पर भी यात्रा की जा सकती है। इस तरह के रेलगाड़ियों के बारे मे विस्तृत जानकारी आपको टिकट काउंटर से प्राप्त हो सकती है।

ज्‍यादातर मेमू पैसेंजर ट्रेनों में भी एक्‍सप्रेस का किराया लग रहा। कुछ मेमू और डेमू ट्रेनें ही सामान्‍य पैसेंजर के किराए पर परिचालित की जा रही हैं।  टिकट बुकिंग काउंटर पर इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी उपलब्‍ध है। स्पेशल अनारक्षित ट्रेनों में यूटीएस एप से टिकट बुक करने पर पैसेंजर ट्रेन के लिए भी एक्‍सप्रेस का ही टिकट बुक करना होगा। ट्रेन में यात्रा करते हुए लिए अपने साथ वैध फोटो पहचान पत्र जैसे वोटर आइडी या आधार कार्ड भी साथ रखें। बिना पहचान पत्र के आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे यात्री को बेटिकट माना जाएगा।

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