Anand Mohan Case: आनंद मोहन की रिहाई पर घिरी बिहार सरकार, SC ने पूछा- क्यों छोड़ा?

Anand Mohan Case Update: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ मृत्क IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस भेजा गया है और 2 हफ्ते के अंदर उस पर जवाब मांगा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में किए गए बदलाव से संबंधित रिकॉर्ड भी बिहार सरकार से पेश करने को कहा है।

Anand Mohan Case Update

जेल मैनुअल में बदलाव का हवाला दे आनंद मोहन को दी रिहाई

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के मामले में जेल मैनुअल के बदलाव का हवाला दिया है और लोकसेवक आईएएस अधिकारी जी कृष्णाया की हत्या को अपवाद से हटकर सामान्य बताया है, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का फैसला बिहार सरकार के लिए आसान हो गया। इस तरह आनंद मोहन को 26 कैदियों के साथ जेल मैनुअल में बदलाव का हवाला देते हुए रिहाई दे गी गई है।

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वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने आनंद मोहन को भी नोटिस देने के लिए निर्देश दिए। साथ ही एनकाउंटर एफिडेविट की भी मांग की गई। कोर्ट में IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने अपना पक्ष रखा।

बता दें कि आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। दरअसल पहले उन्हें निचली अदालत से फांसी की सजा दी गई थी, जिसे ऊपरी अदालत ने उम्र कैद में बदल दिया। वही सजा पूरी काटने के बाद भी आनंद मोहन जेल में बंद थे। आनंद मोहन सरकारी अधिकारी की हत्या में दोषी साबित हुए थे। वहीं बिहार में लोकसेवक की हत्या अपराध की श्रेणी में आती है, जिसे पिछले दिनों बिहार सरकार ने अपने जेल मैनुअल में संशोधन के साथ सामान्य कर दिया है। इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है।

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IAS की पत्नी ने फिर जेल में डालने की उठाई मांग

बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के मामले में आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बाहुबली नेता को फिर से जेल में डालने की मांग की है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है और बिहार सरकार इस मामले में किस हद तर घिरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।

Kavita Tiwari

मीडिया के क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव प्राप्त हुआ। APN न्यूज़ चैनल से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद कई अलग-अलग चैनलों में असिस्टेंट प्रोड्यूसर से लेकर रन-डाउन प्रोड्यूसर तक का सफर तय किया। वहीं फिलहाल बीते 1 साल 6 महीने से बिहार वॉइस वेबसाइट के साथ नेशनल, बिजनेस, ऑटो, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की खबरों पर काम कर रही हूं। वेबसाइट पर दी गई खबरों के माध्यम से हमारा उद्देश्य लोगों को बदलते दौर के साथ बदलते भारत के बारे में जागरूक करना एवं देशभर में घटित हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देना है।