RC Transfer Rule: बदल गया RC ट्रांसफर करवाने का नियम, नहीं किए ये काम तो जाएगा अटक

अगर आप भी वाहन खरीदने या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें। दरअसल सरकार (Government New Transport Rule) ने हाल ही में गाड़ियों के आरसी ट्रांसफर (RC Transfer Rules) को लेकर बड़ा फैसला किया है। आरसी ट्रांसफर मामले में सरकार ने सख्त रवैया (Government Strict On RC Transfer Rules) अपनाते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं ,जिसके मुताबिक अगर आप आरसी ट्रांसफर के दौरान इन बातों का ख्याल नहीं रखते तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। क्या है सरकार के आरसी ट्रांसफर के एक नए नियम (What Is New RC Transfer Rules)… आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं।

बदल गए RC ट्रांसफर के नियम

गौरतलब है कि सरकार ने बीते साल ही गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगाने का आदेश जारी करते हुए इसे अनिवार्य कर दिया था। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकारों ने प्रदेश में सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की कवायद शुरू कर दी दी।

वहीं अब पंजाब के परिवहन विभाग ने एक ऐसा कानून लागू किया है, जो प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश का तेजी से पालन कराने मे मददगार साबित होगा। पंजाब सरकार का यह फैसला है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ना तो पुरानी गाड़ियों के आरसी को ट्रांसफर किया जाएगा और ना ही उन गाड़ियों के नए आरसी बनाए जाएंगे। सरकार ने अपने इस नए नियम को सख्ती से राज्य में लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

RC ट्रांसफर के लिए जरूरी है ये नियम

सरकार के इस फैसले के बाद अब यह जरूरी है कि अगर आप कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो आप इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि उसकी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी की हो, वरना आप उस गाड़ी का आरसी नंबर अप नाम पर ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। बता दे मौजूदा समय में भी देश भर के तमाम राज्यों में कई ऐसे वाहन हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट देखने को नहीं मिलती।

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अब नहीं रख सकते किसी भी डिजाइन की नंबर प्लेट

पहले गाड़ी खरीदने के बाद नंबर को ऑनलाइन अप्रूवल के लिए डाला जाता है। नए नंबर के अप्रूव होने के बाद आप किसी भी डिजाइन के प्लेट के साथ नंबर को गाड़ी पर लगा लेते थे, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। नए नियम के मुताबिक अब किसी भी डिजाइन और नंबर फोंट के साथ नंबर प्लेट मान्य नहीं है।

गाड़ी के मालिक को सरकार के नए मानक वाले नंबर प्लेट ही लगवाने होंगे। पंजाब सरकार ने इस मामले में अपना रुख साफ करते हुए यह कह दिया है कि सभी गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। किसी दूसरे प्रदेश की गाड़ी का आरसी पंजाब में ट्रांसफर करने के पहले वाहन का सरकार के नए मानक वाले नंबर प्लेट का होना जरूरी है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो गाड़ी का RC ट्रांसफर नही

वह इस मामले में पंजाब राज्य के लुधियाना शहर के डिप्टी एसपी मनजीत सिंह का कहना है कि परिवहन विभाग ने यह फैसला सहूलियत को देखते हुए लिया है। उन्होंने बताया कि गाड़ियों का आरसी ट्रांसफर कराने से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है, जिसके बाद ही गाड़ी को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिल्ली या हरियाणा से भी अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी आरसी का ट्रांसफर तभी होगा जब इसकी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी होगी।

देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

याद दिला दे बीते साल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए एक रंग कोड, एक प्लेट के साथ ही उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट यानी हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया था। एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर जुर्माना राशि भी तय की गई थी, जिसके मुताबिक आपको 5000 से ₹10000 तक का फाइन देना पड़ता है।

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