संभल जाइये! जेब में है कोई ऐसा नोट, तो जान ले RBI की ओर से जारी की गई ये जरुरी जानकारी

RBI Latest News: अगर आपकी जेब में भी कोई कटा-फटा, दाग लगा या कुछ लिखा हुआ नोट है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की और से जारी की गई इस जरूरी जानकारी को जरूर पढ़ लें। दरअसल इस तरह के नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह जानकारी साझा की गई है कि यह नोट अब आप मार्केट में चला पाएंगे या नहीं।

कैरेंसी को लेकर RBI की है ये जिम्मेदारी

यह बात तो सभी जानते हैं कि देश में चलने वाली करंसी को जारी करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की होती है। अधिनियम की धारा 22 के मुताबिक भारत में नोट जारी करने का अधिकार भी भारतीय रिजर्व बैंक के ही पास है। वही धारा 25 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नोट की रूपरेखा, स्वरूप और सामग्री भी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुशंसा पर विचार करने के बाद ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के अनुरूप होती है।

क्या बैंक में जमा या बदले जा सकते है कटे-रंग लगे नोट

ऐसे में अगर अब हम दाग लगे, रंग लगे या कुछ लिखे हुए नोट की बात करें, तो बता दे कि इस तरह के नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि महात्मा गांधी सीरीज सहित सभी बैंक नोट जिन पर कुछ लिखा हो, रंग लगे हो तो वे वैध मुद्रा जारी रहेगी। हालांकि इस दौरान उन पर लिखे हुए नंबर साफ नजर आ रहे हो। उन्हें पढ़ा जा सके। इस प्रकार के नोटों को किसी भी बैंक शाखा में जमा किया जा सकता है और उन्हें बदला भी जा सकता है।

मान्य नहीं होंगे इस तरह के नोट

रिजर्व बैंक की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक अगर नोट पर राजनैतिक अथवा धार्मिक रूप से कोई संदेश देने अथवा इस तरह के संकेत देने की नियत से उसे लिखा गया है, तो अनावश्यक शब्द या चित्र नजर आते हैं… तो ऐसे नोट को नहीं बदला जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंक नोट के संबंध में ऐसे दावे को भारतीय रिजर्व बैंक नियमावली 2009 के अनुसार निरस्त कर देगा।

बैंक से बदल सकते हैं कटे-फटे नोट

बता दें कि कटे-फटे नोट को भी आप किसी भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं अथवा उसे बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से समय-समय पर कटे-फटे नोटों को लेकर कई सर्कुलर जारी किए जाते हैं। इन सर्कुलर के आधार पर रिजर्व बैंक कहता है कि इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी भी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में ले जाकर जमा कर सकते हैं अथवा बदलवा सकते हैं।

नोट बदलने के लिए तय है लिमटि

रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही बदलवा सकता है। साथ ही इन नोटों की वैल्यू भी बेहद मायने रखती है, जिसकी सीमा ₹5000 निर्धारित की गई है। हालांकि इस दौरान बुरी तरह से जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में कोई भी बैंक या रिजर्व बैंक की शाखा भी नोटों को नहीं बदलती है। इस दौरान आप इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि बैंक में इन नोटों को बदलने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है।

Kavita Tiwari