बड़ी खबर- RBI ने रद्द कर दिया इस बैंक का लाइसेंस, सिर्फ 50 हजार रुपये ही निकाल सकते है ग्राहक

RBI Cancel Bank Licence: भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। हालांकि इस दौरान आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला भी किया है। दरअसल आरबीआई ने यूपी के उत्तर प्रदेश के नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बता दें कि यह उत्तर प्रदेश का सहकारी बैंक है। ऐसे में अगर आप भी इस बैंक के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है।

आरबीआई ने क्यों रद्द किया बैंक का लाइसेंस?(RBI Cancel Bank Licence)

भारतीय रिजर्व बैंक ने नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी ना होने के चलते यह फैसला किया गया है। आरबीआई ने इन्हीं हालातों के चलते बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। इसके लिए बैंक ने को-आपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को भी आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ आरबीआई ने एक लिक्विडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया है।

बंद हुआ बैंक का पब्लिक डीलिंग का काम

आरबीआई के बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद से ही बैंक का काम 19 जुलाई 2023 से रोक दिया गया है। इसी के साथ कल से ही यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव में अब कोई काम नहीं किया जा रहा है। बता दे इसे कारोबार के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बैंक में अब ना ही पैसे जमा होंगे और ना ही कैश निकला जा सकेगा। यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव लिमिटेड बैंकिंग विनियम अधिनियम 22(3) (A), 22(3) B, 22 (3) C, 22 (3) (D) और 22 (3E) की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर पाई है, जिसके तहत आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है।

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बैंक के ग्राहक कितने पैसे निकाल सकते हैं?

इसके साथ ही बता दें कि इस बैंक के ग्राहकों के लिए आरबीआई की ओर से साझा जानकारी में बताया गया है कि यह बैंक जमाकर्ता और ग्राहकों के हितों के लिए उपयुक्त नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति की वजह से ग्राहक को पूरे पैसे नहीं दे सकता है। ऐसे में बैंक के ग्राहक जमाकर्ता नियमों के मद्देनजर डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 50,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं।

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