Post Office Scheme: अक्सर लोग अपने कल को सुरक्षित करने के लिए आज से ही छोटे-छोटे बचत निवेश करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस (Post Office) को ही चुनते हैं। निवेशकों के बीच पोस्ट ऑफिस में अपने बचत पैसों को इन्वेस्ट करने को लेकर एक गलत धारणा भी होती है, कि पोस्ट ऑफिस में निवेश (Post Office Investment Scheme) करने के बाद उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
यानी लोगों को लगता है कि डाक घर योजना कर मुक्त होती है। ऐसे में आप निवेश करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि टैक्स सेविंग बेनिफिट देने वाली योजनाएं पूरी तरीके से टैक्स फ्री है या नहीं…? पोस्ट ऑफिस की कई योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दर टैक्स फ्री (Tax Free Post Office Investment Scheme) नहीं होती। ऐसे में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो टैक्स फ्री है या फिर नहीं है? आइये इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं…
पोस्ट ऑफिस की हर योजना नहीं होती टैक्स फ्री
इनकम टैक्स में ईईई श्रेणी का मतलब होता है ऐसी स्कीम में निवेश, ब्याज, वापसी और परिपक्वता पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इस दौरान आपको एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं टैक्स मुक्त नहीं है। ऐसे में योजना का चयन सोच समझ कर करें। कई डाकघर योजनाओं पर ब्याज रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन कई योजनाओं पर लगता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि पोस्ट ऑफिस की सभी योजनाएं टैक्स फ्री योजनाएं हैं। हालांकि टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न जमा करते समय अन्य स्रोतों से हुई आय की जानकारी भी देनी होती है।
गौरतलब है कि पोस्ट ऑफिस में 5 साल के डिपॉजिट पर किए गए निवेश पर धारा 80सी के मद्देनजर 1.5 लाख रुपए का टैक्स सेविंग बेनिफिट खाताधारक को मिलता है। हालांकि कम समय के लिए किए गए इस तरह के इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स लाभ नहीं है। यानी इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री नहीं होगा।
किसान विकास पात्र योजना
इसके अलावा अगर आप किसान विकास पत्र योजना में निवेश करते हैं, तो इस योजना पर भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं और ना ही कमाया गया पैसा ब्याज कर मुक्त होता है।
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश करने पर निवेशकों को धारा 80सी के मद्देनजर एक साल में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि इस दौरान इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि इस योजना के मद्देनजर ब्याज की आय पर टैक्स जरूर लगता है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
एससीएसएस यानी वरिष्ठ नागरिक को पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर वित्तीय वर्ष की में धारा 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खातों में निवेश के लिए धारा सीसीडी वन-B के मद्देनजर एक साल में 50000 तक की कटौती का दावा किया जाता है एनपीएस के तहत रिटर्न और एक मुश्त म्यूटेशन टैक्स फ्री होता है।
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