PM Kisan Yojna: क्या पति-पत्नी दोनों को मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ? जरूर जाने लें ये बात

किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार (Central Government) की सबसे चर्चित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने और उनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत को पूरा करने के मद्देनजर यह कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के मद्देनजर किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी ₹2000 की 3 किस्ते ट्रांसफर करती है। वहीं अब सरकार में इसमें कई तरह के बदलाव किए हैं। दरअसल आवेदन से लेकर पात्रता तक के कई नियमों को बदला गया है, जिसमें अब पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update) उठा उठा सकते है या नहीं…इसके बारें में डिटेल में बताया गया हैं।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

क्या पति-पत्नी दोनों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना में कई तरह के दावे किए जाते हैं। इनमें से एक दवा यह भी है कि पीएम किसान योजना का लाभ पति-पत्नी दोनों उठा सकते हैं। अब दोनों को ही दो ₹2000 मिलेंगे। ऐसे में हम बता दें कि पीएम किसान योजना के मुताबिक पति-पत्नी दोनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं फर्जीवाड़ा करने पर भारी भुगतान भी भरना पड़ेगा।

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भरना पड़ सकता है भुगतान

बता दे अगर कोई पति-पत्नी ऐसा करता है यानी दोनों ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ फर्जीवाड़े के मद्देनजर उठा रहे हैं, तो सरकार उसकी रिकवरी जरूर करेगी। इतना ही नहीं अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो उन्हें सरकार की सभी किस्तों को वापस लौटानी होंगी। इस योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता।

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कौन है किसान सम्मान निधि योजना का पात्र

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत किसान परिवार उठा सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है। नियम के मुताबिक कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में ना करते हुए अगर दूसरे कामों में कर रहा है या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करता है, इसके अलावा खेत उनका नहीं है और यदि उसके पिता या दादा के नाम है… तो ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं है।

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