बिहार में प्लास्टिक बैन पर सख्त सरकार, अब हाथ में दिखा प्लास्टिक तो लगेगा इतना जुर्माना

Plastic Ban In Bihar: बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुओं को लेकर सरकार की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है। इस दौरान इस तरह की वस्तुओं को संभाल करने पर अब सरकार न सिर्फ सख्त रवैया अपना रही है, बल्कि जुर्माना भी लगाएगी। इसके निर्माण, आयात,  वितरण, भंडार और बिक्री करने वालों को एवं इसका उपयोग करने वालों दोनों को जुर्माना देना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से एक राशि भी तय कर दी गई है। बता दे सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस जुर्माने की राशि को मंजूरी दे दी गई है। पहली बार सरकार की ओर से सिंगल यूज पॉलिथीन के उपयोग करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान लागू किया जाएगा।इसके लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल 2022 के तहत ये बदलाव करेगी।

बिहार में प्लास्टिक इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना

नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की ओर से लागू किए जा रहे इस नए प्रावधान के तहत स्थानीय निकाय को बिना सूचना दिए और इस बाइलॉज के मुताबिक व्यवस्था किए बिना कोई भी खेल या सभा आयोजित करना और उसमें सिंगल यूजर पॉलिथीन का इस्तेमाल करना अब गैरकानूनी माना जाएगा। इसके साथ ही 100 से अधिक व्यक्तियों को जमा करने पर जिम्मेदार आयोजक पर पहली बार  1000 रुपए, दूसरी बार 2,000 रुपए और उसके बाद 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही एक से अधिक आयोजक होने पर उन सभी पर यह जुर्माने की राशि अलग-अलग लगाई जायेगी।

किन प्लास्टिक की चीजों पर लगा बैन

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉ सिद्धार्थ द्वारा यह जानकारी साझा की गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक वाले पॉलिथीन और इससे बनी चीजों जैसे- इयरबड्स, प्लास्टिक की डंडिया, गुब्बारे की प्लास्टिक की डंडिया, कैंडी की डांडिया, आइसक्रीम की डंडी या सजावट के लिए पॉलिथीन के बने सामान व प्लेट, गिलास, कटलरी जैसे कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉटेन के साथ-साथ मिठाई के डिब्बों आदि सभी प्लास्टिक की इस्तेमाल होने वाली चीजों पर बैन रहेगा।

बिक्री करने वालों पर लगेगा 2 से 5 हजार रुपए का जुर्माना

लागू इस नए नियम के मुताबिक नगर निकाय के अधिकारिता क्षेत्र में प्लास्टिक की इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले पहली बार ₹2000 का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार इन चीजों के इस्तेमाल का उपयोग करने और बेचने वाले दोनों पर ही ₹3000 का जुर्माना और इसके बाद भी गलती दोहराने पर यह जुर्माने की रकम ₹5000 हो जाएगी। इस प्रकार से इन सामग्रियों की कमर्शियल उपयोगिता पर पहली बार 1500 रुपए जुर्माना. दूसरी बार ₹2500 जुर्माना और उसके बाद भी इसके प्रयोग करने पर ₹3500 का जुर्माना लगेगा।

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खुले में जलाने पर भी देना होगा जुर्माना

इसके साथ ही मल्टीलेयर पैकेजिंग वाले प्लास्टिक शीट या ऐसी वस्तुओं की शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधनों के अनुसार निर्मित लेबल या मार्क नहीं किए गए हैं। ऐसी चीजों के इस्तेमाल पर पहली बार ₹2000, दूसरी बार ₹3000 और इससे अधिक इस्तेमाल पर ₹5000 का जुर्माना देना होगा।

इसके साथ ही प्लास्टिक को खुले में जलाने पर भी जुर्माना लगेगा। इस दौरान पहली बार ₹2000, दूसरी बार ₹3000 और उसके बाद भी इस तरह की गलती करने पर ₹5000 तक का जुर्माना देना होगा। खासतौर पर सार्वजनिक स्थलों, पार्क, नाला, पुरातत्व स्थलों पर कचरा फैलाने पर भी पहली बार 1000 रुपए, दूसरी बार 1500 रुपए और उसके बाद ₹2000 का जुर्माना देना होगा।

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