traffic challan: कार-मोटरसाइकिल ना चलाने पर भी कटेगा 25000 का चालान, जाने क्या है ये नया नियम?

traffic challan: अगर आपके पास घर में कोई बाइक, स्कूटर या कार है, लेकिन आप उसे चलाते नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप पर 25000 रुपए का चालान और साथ ही 3 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं आपके वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। दरअसल नाबालिक किशोर अधिनियम (Minor Juvenile Act) के मद्देनजर अगर आपके इन वाहनों को चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस किसी नाबालिक बच्चे को पकड़ती है, तो यह कार्रवाई उस बच्चे पर नहीं बल्कि आपके ऊपर की जाएगी। ऐसे में अपना वाहन अपने नाबालिक बच्चे को देने से पहले यह पूरी जानकारी जरूर जान ले।

क्या कहता है नाबालिक किशोर अधिनियम

दरअसल सड़कों पर हमने अक्सर कई बार देखा है कि नाबालिक बच्चे अपने बड़ों की स्कूटी, कार या मोटरसाइकिल को सड़कों पर दौड़ाते नजर आते हैं। घर के बड़े भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते। ऐसा ना करने की वजह से या तो कई बार वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर उनकी जान पर भी खतरा आ जाता है। इतना ही नहीं कई बार नाबालिगों के सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने के चलते दूसरे लोगों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने नाबालिग बच्चे को अपना वाहन देने से पहले ट्रैफिक के यह नए नियम जरूर जान ले।

हर दिन कटे हैं हजारों रुपए के चालान

इस मामले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर दिन हजारों के चालान काटती है। भारी संख्या में नाबालिक बच्चे सड़कों पर गाड़ियां उड़ाते नजर आते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाने, पीछे सीट बेल्ट न लगाने. नाबालिक ड्राइविंग सहित कई मामलों में हर दिन हजारों रुपए के चालान काट रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहें।

दिल्ली पुलिस द्वारा साझा जानकारी के मुताबिक 332 नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब तक ट्रैफिक पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके मद्देनजर गाड़ी में शीशे पर काली फिल्म लगाने वालों के 41 चालान पीछे की सीट पर बैठे सीट बेल्ट ना लगाने वालों के साथ चालान नाबालिक ड्राइविंग को लेकर एक चालान और सबसे ज्यादा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 230 चालान काटे गए हैं।

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कैसे पता करें कि आपकी गाड़ी का चालान कटा है या नहीं

अगर आपका नाबालिक बच्चा आपकी गाड़ी लेकर बाहर गया है और आप जानना चाहते हैं कि उसका चालान कटा या नहीं, तो इसके लिए आप इस आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in  पर जाकर अपने चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का ऑप्शन यहां दिया जाएगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनने पर मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और गेट डिटेल पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आपके चालान का स्टेटस पता चल जाएगा।

कैसे भरते हैं ऑनलाइन ट्रेफिक चालान

इस आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर क्लिक करने के बाद आप चालान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी लेने के बाद उसमें कैप्चर भर और गैट डिटेल पर क्लिक करें, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिस पर आपको आपके चालान की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिस चालान का भुगतान आप करना चाहते हैं उसे खोजें और चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प भी आपको दिखेगा। उस पर क्लिक करने के साथ आप भुगतान से जुड़ी जानकारियों के बारे में पढ़कर उससे कंफर्म कर अपना ऑनलाइन चालान कर सकते हैं।

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