अब ट्रैफिक पुलिस न रोकेगी न चैक कर सकेगी आपकी कार, जाने क्या है कमिश्नर नए आदेश

सरकार (Government) की ओर से ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) में कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर आप कार चलाते हैं तो यह नए नियम जरूर जान लें, जिनके मुताबिक अब ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपको बेवजह रोककर परेशान नहीं कर सकती और ना ही आपकी गाड़ी की चेकिंग (Traffic Police Not Be Able To Check Your Car) कर सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश में क्या कुछ आपके लिए जरूरी और खास है, यह लेटेस्ट अपडेट (Traffic RulesLatest Update) के साथ जरूर जान लें।

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ये है बदल गए ट्रैफिक नियम

गौरतलब है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत नागराले द्वारा इस मामले में सर्कुलर जारी का ट्रैफिक डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं, जिसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग अब नहीं कर सकेंगे। ऐसे में खास तौर पर जहां नाका हो वह सिर्फ ट्रैफिक की मॉनिटरिंग ही करेंगे और इस पर फोकस करेंगे कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चले। इस दौरान ना ही वह किसी गाड़ी तब ही रोकेंगे, जब उस गाड़ी के कारण ट्रैफिक की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ रहा हो या कोई परेशानी आ रही हो।

दरअसल कई बार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर गाड़ियों को रोक कर अचानक से उनकी बूट और गाड़ी के अंदर की जांच करने के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। इससे न सिर्फ सड़क का ट्रैफिक प्रभावित होता है, बल्कि कई लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में इस परेशानी को देखते हुए यह नए नियम लागू किए गए हैं।

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क्या है सर्कुलर में खास बात

गौरतलब है कि इस सर्कुलर के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की जांच करने से रोकने के लिए भी आदेश दिए गए हैं क्योंकि सड़कों पर इनके कारण ट्रैफिक बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रैफिक की आवाजाही पर निगरानी रखने को इनकी प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। सर्कुलर के मुताबिक अगर मोटर चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपित कर सकती है।

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नए सर्कुलर में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस कर्मियों की ओर से संयुक्त नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक पुलिस केवल यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करेगी और वाहनों की जांच करने की इजाजत उन्हें नहीं होगी। साथ ही अन्य निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर संबंधित ट्रैफिक चौकी के वरिष्ठ निरीक्षक की इस माले में जवाबदेही होगी।

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