मोकामा विधायक अनंत सिंह को एके-47 मामले में 10 साल की सजा, विधायक के वकील ने ये कहा!

toady Anant Singh News:  मोकामा से राजद के विधायक बाहुबली अनंत सिंह को एके-47 मामले में न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां घर से ग्रेनेड बरामदगी और एके-47 के केस में एमपी/एमएलए न्यायालय के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने आरोपित मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को यह सजा सुनाई है। इस केस में एक और दोषी सुनील सिंह को भी 10 सालों के लिए सजा सुनाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सजा के ऐलान होने के बाद विधायक अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो सकती है। कानून कहता है कि 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधायकी खत्म हो जाती है।

कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बाहुबली अनंत सिंह के वकील ने जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट ने आनंद सिंह को 10 साल के लिए सजा सुनाई है। उनके वकील के अनुसार वह लोग अब उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि इस सजा के साथ-साथ अन्य मामले की सजाएं भी चलेंगी। कोर्ट ने कहा है कि जितने दिल जेल में अभियुक्त ने बिताए हैं, उतने दिन सजा से कट जाएगा। बता दें कि अनंत सिंह अपने बेबाक बोली और दबंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जानवरों के शौकीन मोकामा विधायक अनंत सिंह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

क्या है पूरा मामला 

बता दें कि 16 अगस्त 2019 का वह दिन था, जब बाढ़ की एसएसपी लिपि सिंह की अगुवाई में आनंद सिंह के पैतृक गांव नदवां में घर पर छापेमारी की गई और इस दौरान दो ग्रेनेड एवं एके-47 हथियार मिले थे। जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। चार नवंबर 2019 को पुलिस ने सुनील राम और अनंत सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। यह केस बाढ़ के थाना कांड संख्या 389/2019 से जुड़ा है। आरोप पत्र में आइपीसी की धारा 414, आर्मस एक्ट की धारा 25 (1 एए), 25 (1-ए), सी, 27, 25 (1-बी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 3/4 के तहत दाखिल किया गया, जिसकी कानूनी प्रक्रिया 13 जून को पूरी की गई थी।

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