ITR last date : इस तारीख से पहले भर लें 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न, वरना देना होगा जुर्माना

ITR last date : अगर आप इनकम टैक्स के रेंज में नहीं आते हैं तो फिर भी आईटीआर जरूर भरें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं एसेसमेंट साल 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 15 जून, 2022 से ही भरा जा रहा है। अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो आखिरी तारीख से पहले यह काम पूरा कर लें। अगर आपको आपके ऑफिस से फॉर्म -16 मिल चुका है तो बिना लेट किए इसे भर लें। अगर आप ने आखिरी तिथि से पहले टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल आप ज्यादा करते हैं तो दवाब बढ़ जाता है। ऐसे में दिक्कतों से बचने के लिए आपको आखिरी तिथि से पहले ही इनकम टैक्स फाइल कर देना चाहिए।

बता दें कि वित्त साल 2021-22 तथा एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बगैर किसी विलंब फीस के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है। डेटलाइन के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाते हैं तो इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 234F और सेक्शन 234A के तहत आपको जुर्माने के साथ टैक्स पर ब्याज देना का प्राविधान है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप इनकम टैक्स भरने में लापरवाही बरत रहे हैं तो किसी देर किए ही जल्द इनकम टैक्स दाखिल कर दें।

क्या है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तिथि (income tax return Last date)

बताते चलें कि व्यक्तिगत HUF के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई, 2022 है। जबकि जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता होती है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तिथि 31 अक्टूबर 2022 तक है। जबकि ऐसा व्यापार जिसमें टीवी रिपोर्ट जरूरत पड़ती है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तिथि 30 नवंबर, 2022 तक है। ऐसे में आप पर्सनल रिटर्न भी जल्दी भर लें तो फायदे में रहेंगे।