Indian Railway Law For Travelling: भारतीय रेलवे (Indian Railway) में हर दिन लाखों की तादाद में लोग सफर करते हैं। भारतीय रेलवे को देश का सबसे बड़ा नेटवर्किंग ट्रांसपोर्ट माना जाता है। ऐसे में त्योहार के सीजन में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही रेलवे पर भारी भीड़ का भी दबाव बढ़ जाता है। ऐसे हालातों को देखते हुए रेलवे विभाग पहले से ही दिवाली और छठ के मौके पर लोगों को घर जाने के लिए कई तरह की स्पेशल ट्रेनों (Diwali And Chath Special Train) का संचालन शुरू कर देता है।
अगर आप भी इस बार दीवाली और छठ के मौके पर रेलवे के जरिए यात्रा कर रहे हैं, तो बता दें कि रेलवे की ओर से इस दौरान कुछ सामान को ले जाने पर बैन लगाया गया है। ऐसे में अगर यात्री के पास से यह सामान बरामद होता है, तो उसे न सिर्फ भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है।
By carrying firecrackers on trains, you carry the risk of life!
Carrying inflammable and explosive articles in a train is a punishable offense. #IndianRailways pic.twitter.com/uhR2yBVkeM— West Central Railway (@wc_railway) October 14, 2022
रेलवे ने बताया इन सामानों से जान का खतरा
गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई रेल के जरिए सफर करना बेहद सुरक्षित एवं सुविधाजनक मानता है। ऐसे में रेलवे से यात्रा करते हुए कोई भी यात्रा के दौरान कोई ऐसी वस्तु अपने साथ ना लेकर जाए, जिससे कि किसी दूसरे इंसान की जान पर खतरा पैदा हो। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की है।
इस ट्वीट में रेलवे द्वारा बताया गया कि ट्रेन में पटाखे लेकर चलने से दूसरे लोगों को भी जान का खतरा हो सकता है। साथ ही ट्रेन में ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामान ले जाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही ट्विटर पर एक तस्वीर साझा करते हुए बताया गया है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे- डीजल, पेट्रोल, पटाखे, केरोसिन, गैस सिलेंडर, गन पाउडर आदि ट्रेन में लेकर यात्रा ना करें।
हो सकती है 3 साल की जेल
इसके साथ ही ट्रेन में चूल्हा गैस या ओवन ना जलाने की सलाह भी दी गई है। ट्रेन के डिब्बे में या स्टेशन पर कहीं भी सिगरेट ना पीने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ को लेकर जाते हुए अगर कोई यात्री पकड़ा जाता है, तो उसे रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे में उसे 1000 रुपए के जुर्माने, 3 साल की जेल या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप भारतीय रेलवे से सफर करने वाले हैं तो इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें।
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