सावधान! रेल की पटरी के आगे-पीछे सेल्फी लेने वाले हो जाए सतर्क, रेलवे मे लाया नया कानून

रेलवे पटरी पर सेल्फी (Selfie On Railway Track) लेने के दौरान होने वाले हादसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए रेल मंत्रालय (Railway Ministry) ने इस मामले पर गहन चिंता जाहिर की है। रेल संगठन ने इस बाबत रेलवे बोर्ड को पत्र लिख इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग भी की है, ताकि सेल्फी लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके और ऐसी दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे (Ministry of Railways) में पहले से इसके लिए अधिनियम है, जिसके तहत पटरी या उसके किनारे सेल्फी लेना अपराध की श्रेणी में आता है। क्या कहता है रेलवे का यह अधिनियम और कानून आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं…

selfie on rail track

क्या कहता है रेलवे का कानून

रेलवे की पटरी के आसपास या किनारे पर सेल्फी लेने के मद्देनजर रेलवे अधिनियम 1989 (Railways Act, 1989) में पहले से कई सख्त प्रावधान है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या किनारे सेल्फी लेना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने पर 1000 रुपए का जुर्माना या साथ में 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इस अधिनियम के तहत धारा 145 में बताया गया है कि जानबूझकर किसी प्रति हेतु के बिना रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। किसी भी सुख-सुविधा में बाधा डालना, जिससे किसी यात्री की आरामदायक यात्रा में प्रभाव पड़ता हो तो उस में बाधा डालने वाले को कारावास या जुर्माना देना होगा।

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इसके अलावा रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 में यह प्रावधान दिया गया है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी रेल पटरी पर या रेलवे के किसी भाग के विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना इजाजत प्रवेश करेगा तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा। इसके साथ ही इस भाग में विधिपूर्ण रूप से प्रवेश करने के पश्चात रेलवे की संपत्ति का दुरुपयोग करेगा तो उसे कारावास या जुर्माने में ₹1000 की राशि का भुगतान करना होगा।

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रेलवे के इस कानून के मद्देनजर किसी भी रेल संपत्ति में बिना इजाजत प्रवेश करने या रेल परिचालन में बाधा डालने के कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके तहत सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। इसी क्रम में गुरुवार को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में दिल्ली के शकूर बस्ती में रेलवे लाइन को पार करने के खिलाफ अधिनियम चलाया, जिसके तहत 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर चालान भी काटा गया।

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