रेलवे HO कोटा से वेटिंग टिकट तुरंत हो जाती है कन्फर्म, आम यात्री भी उठा सकता है इसका फायदा; जाने कैसे

Railway HO Quota: भारत में कन्फर्म ट्रेन टिकट पाने के लिए काफी मुस्क्कत करनी पड़ती ,है वही जब त्योहारों का सीजन चल रहा हो तो कंफर्म टिकट हासिल करना किसी टेढ़ी खीर के कम नहीं है। स्पेशल ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए काफी समय पहले टिकट बुक कराना पड़ता है। इसके बाद भी बहुत लोगो का टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। अगर आपका भी टिकट वेटिंग में है तो उसे कंफर्म कराने का एक आसान तरीका है। आप रेलवे HO कोटा (High Official Quota) से इसे कंफर्म करा सकते हैं। जी हां इसके लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

क्या होता है रेलवे HO कोटा (Railway HO Quota)

वैसे एचओ कोटा रेलवे अधिकारियों, वीआईपी और  नौकरशाहों के लिए होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आम आदमी भी इसका लाभ उठा सकता है। जब भी ट्रेन की टिकट बुक होती है तो अलग-अलग कोटा के जरिए यह बुकिंग की जाती है। जिन लोगों की स्पेशल कोटा है उन्हें सीट देने में प्राथमिकता दी जाती है।

ट्रेनों में सीनियर सिटीजन सहित कई तरह के स्पेशल कोटा होते हैं। रेलवे अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों और नौकरशाहों के लिए एचओ कोटा के तहत सीटें रिजर्व रहती हैं. हालांकि, इन सीटों की संख्‍या काफी कम होती है. टिकट बुक करते वक्‍त एचओ कोटा का ऑप्शन नहीं दिया होता है. एचओ कोटा सिर्फ उन टिकटों पर मिलता है जो सामान्य कोटा में बुक किए गए हैं लेकिन वेटिंग लिस्ट में हैं. एचओ कोटा के तहत कुछ सीटें हमेशा रिजर्व रहती हैं, इसलिए इसमें आवेदन करने पर टिकट बहुत जल्‍दी कंफर्म होती है.

आम यात्री भी कर सकता है आवेदन

वैसे तो यह कोटा कुछ खास व्‍यक्तियों के लिए बनाया गया  है, परंतु आम यात्री भी विशेष परिस्थितियों में एचओ कोटा का फायदा उठाकर अपनी टिकट कंफर्म करा सकता है. इस कोटा से टिकट कंफर्म कराने के लिए जरूरी शर्त यह है कि- यात्री का सफर करना अत्‍यंत आवश्‍क होना चाहिए और यह बात साबित करने के लिए उसके पास दस्‍तावेजों भी होनी चाइए .

कैसे करें HO कोटा के लिए आवेदन

HO कोटे के लिए आवेदन करने के लिए आम यात्री को यात्रा की तारीख से एक दिन पहले इमरजेंसी की स्थिति को साबित  करने के लिए सभी दस्तावेजों के साथ मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पास आवेदन (इमरजेंसी कोटा (EQ) फॉर्म) देना होता है. इस आवेदन पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर भी होने भी जरूरी है. आवेदन प्राप्ति के बाद यह जानकारी मंडल/ जोनल ऑफिस के पास भेजी जाती है।अप्रूव के बाद टिकट कन्फर्म हो जाती है.

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Manish Kumar