अब 10 गुना ज्‍यादा मुआवजा देगा भारतीय रेलवे, जाने किसको कितना मिलेगा पैसा?

Indian Railway Increases Compensation For Accident Victims: भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत ट्रेन दुर्घटना या अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले यात्रियों के आश्रितों और घायल होने वाले यात्रियों को अब 10 गुना मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से मुआवजे। की बढ़ी हुई राशि को मंजूरी दे दी गई है। बता दे इससे पहले साल 2012-13 में मुआवजे की राशि को बढ़ाया गया था। वही रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को अब ₹500000 तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर मानव युक्त रेलवे फाटक पर भी रेलवे की गलती के कारण अगर कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है, तो उसे भी मुआवजा मिलेगा।

रेलवे बोर्ड ने बढ़ाई मुआवजे की राशि

बता दे कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई इस सूचना में बताया गया है कि ट्रेन दुर्घटना और अप्रिय घटनाओं में जान गवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि में बढ़ोतरी करते हुए संशोधन किया गया है। इसके साथ ही मानव युक्त रेलवे फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टता जवाब देही के दौरान भी अगर कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है, तो उसे भी रेलवे बोर्ड की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। बता दे यह बढ़ा हुआ मुआवजा 18 सितंबर से लागू किया गया है।

रेलवे अब घायलों को कितना मुआवजा देगा?

जानकारी में मुताबिक ट्रेन और मानव युक्त फाटक पर हुई दुर्घटना में मृत यात्रियों के परिजनों को अब 50,000 के बजाय 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को 25000 के बजाय 2 से 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं साधारण सी चोट आने पर उन्हें 5000 की बजाय 50,000 रुपए तक मुआवजा मिलेगा।

इसके साथ ही अगर किसी अप्रिय घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को और गंभीर रूप से घायल या साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 1.50 लाख रुपए और 50,000 रुपए और 5000 तक मुआवजा मिलेगा। बता दे पहले यह मुआवजा राशि 50000 ₹25000 और ₹5000 निर्धारित की गई थी, जिसे अब रेलवे के नए फैसले के बाद बढ़ा दिया गया है। वहीं अप्रिय घटनाओं जैसे आतंकवादी हमला, हिंसक हमले, ट्रेन में डकैती या अपराध जैसी घटनाओं के दौरान भी यह मुआवजा दिया जायेगा।

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ट्रेन दुर्घटना के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। घायल यात्रियों को हर 10 दिन की अवधि के अंत या अस्पताल से छुट्टी की तारीख तक प्रतिदिन ₹3000 के हिसाब से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने के अगले 5 महीना तक हर 10 दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख जो भी पहले हो के आखिर तक 750 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा।

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