पटना में इन जगहों पर तय दर से सीसीटीवी की निगरानी मे होगी बालू की बिक्री

राजधानी पटना मे ज़िला प्रशासन के द्वारा 31 जगहों को बालू की बिक्री करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही 13 क्लस्टर भी बनाए गए है। बालू के अवैध खनन और मनमाना दामों की वसूली पर लगाम लगाने के लिए पटना के जिलधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बालू के बिक्री की दर और जगह दोनों निर्धारित कर दिए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन जगहों पर बालू का भण्डारण कराने का फैसला किया गया है उन्हीं जगह पर बालू का भण्डारण किया जाए। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर बालू की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसे अवैध मानते हुए सख्त कारवाई की जायेगी। इस सम्बन्ध मे सभी थानाध्यक्ष और अन्चल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि लाइसेंसधारी द्वारा ही चिन्हित जगहों पर बालू की बिक्री सुनिश्चित की जाए।

पटना में जिलास्तरीय समिति ने बालू के विक्रय के लिए ₹4027 प्रति घन फीट का दर निर्धारित किया है। प्रति 100 घन फीट बालू पर ₹300 लोडिंग चार्ज और 5% लाइसेंसधारियों को कमीशन निर्धारित किया गया है। प्रति 100 घन फीट बालू पर ₹201 कमीशन देय होगा यानी अब कुल मिलाकर 100 घन फीट बालू का मूल्य ₹4528 का भुगतान करना होगा।

पटना मे इन 31 स्थानो पर होगी बालू का बिक्री

विक्रम का लहलादपुर, कटारी जनपारा, निसरपुरा, वीरधार, घोड़ाटॉप, निशांतपुरा, बिहटा प्रखंड के माहौर, पांडे चौक, परेब, मोहनपुर, चिल्काटोला, मोदही, कोरिया, अमनाबाद, कटेसर वही दुल्हन बाजार के सरैया राजीपुर और मनेर का पतीला मौजा।

सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य

पटना जिला प्रशासन की तरफ से लाइसेंसधारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि बालू का भंडारण सही से हो सके और सही दर से उसका निर्धारण हो सके। जिस भी जगहो पर भी बालू का भंडारण होगा वहां मुख्य निकासी स्थल और ई – चालान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बालू की बिक्री के लिये बिचौलिये को शामिल करने से सख्त पाबन्दी लगाया गया है अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया है कि बालू की बिक्र सही दर पर हो इसका पूरा ध्यान रखा जाना है।

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