PAN और Aadhar को अब तक नहीं किया लिंक, तो जल्द जुर्माना भर मुश्किलों से बचे वर्ना बढ़ जायेगा मुश्किल

PAN And Aadhar Link Fine: 30 जून पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख थी, जो कि खत्म हो गई है। वही इस समय सीमा के खत्म होने के बाद आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। अगर आप अपने पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना भरना होगा। वहीं अगर आप बिना एक्टिवेट कराए अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए देने होंगे 1000 रुपए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक 30 जून के बाद निष्क्रिय हुए पैन कार्ड को दुबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको फाइलिंग पोर्टल के जरिए ₹1000 का भुगतान करना होगा। हालांकि इस दौरान इस बात का ख्याल रखें कि इस अवधि तक यानी 30 दिन तक पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा। आवेदन करने के 1 महीने बाद दोबारा आपका पैन कार्ड एक्टिवेट होगा।

पैन कार्ड एक्टिवेट होने में लगेगा एक महीना

इसके साथ ही बता दें कि पैन और आधार को लिंक नहीं कराने के बाद आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से डीएक्टिवेट हो गया है। इसे दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना होगा। आइटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इससे पुनः एक्टिवेट करने के लिए आपको 1000 रुपए की भुगतान राशि भी देनी होगी, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक महीने का समय लगेगा। एक जुलाई से वैसे टैक्सपेयर का पेन जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, ऐसे पैन कार्ड के विरुद्ध कोई रिफंड भी नहीं किया जाएगा।

Also Read:  Amrit Bharat Express : अमृत भारत एक्सप्रेस में लगेंगे बुलेट ट्रेन के जैसे इंजन, रेलवे ने बनाई शानदार योजना, जाने डीटेल्स

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पर लगेगा 5000 का जुर्माना

आईटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। अगर आप इस तारीख से चूक जाते हैं, तो आपको ₹5000 तक का जुर्माना फाइल करना होगा। ऐसे में अगर आप बिना पैन कार्ड एक्टिवेट कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ₹5000 आईटीआर की लेट फाइन फीस और ₹1000 आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए देने होंगे। इस हिसाब से आपको कुल ₹6000 का भुगतान भरना पड़ेगा।

whatsapp channel

google news

 

कैसे चेक करें पैन से आधार लिंक है या नहीं

  • पैन से आधार का लिंक चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आप लिंक सेक्शन में जाकर लिंक के ऑप्शन को चुन वहां अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर चेक करें।
  • जहां विकल्प पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपको आपके पैन और आधार की स्थिति नजर आ जाएगी।
Share on