सड़क परिवहन मंत्रालय (Mnistry of Road Transport) मोटरसाइकिल वाहन चालकों के लिए नियम अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में कई नए नियम बताए गए है। नियम के मद्देनजर बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट लगाना (New Helmet Rule) अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें इस दौरान उम्र सीमा के आधार पर नए नियम के मद्देनजर अगर 4 साल का बच्चा बाइक पर पीछे बैठा है, तो बाइक की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं रखी जा सकती।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनाये नए नियम
यह नए नियम 15 फरवरी से लागू कर दिए गए है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस दौरान सारी जानकारी ने कहा है कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन चालकों के हित को ध्यान में रखते हुए 30 दिन के अंदर हितधारको से इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे गए हैं।
बता दे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में संशोधन करते हुए पहली बार मोटरसाइकिल पर सवार 9 महीने से 4 महीने के बच्चों की सुरक्षा के लिए यह नए नियम बनाए हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल करना व उसे चालक के साथ जोड़ना अनिवार्य है।
इससे जुड़ी जानकारी को मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा की है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह नियम हादसों को रोकने के लिए किया बनाया गया है। इतना ही नहीं बाइक का थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ने पर बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता है। देश में सड़क हादसे और उसमें मौत और घायलों के आंकड़े के विश्लेषण के बाद बच्चों के लिए यह नए नियम बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे संबंधित पक्षों, विशेषज्ञों और सामान्य जनता से मिली राय के बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।