पटाखा विक्रेता के लिए सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश, इन बातों का रखें ध्यान, वरना पड़ जाएगा लेने के देने

Cracker seller guidelines: दीपावली का त्यौहार हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है. इस दिन लोग हर्ष उल्लास के साथ यह त्यौहार को मानते हैं। दिवाली के त्यौहार इस साल 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसी बीच उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहां है कि सावधानी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सावधानी के अभाव में ही कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है।

त्योहार के बीच ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी तरह की गलती ना हो क्योंकि कई बार थोड़ी सी गलती लोगों का जान ले लेता है। इसलिए आतिशबाजी करते समय सावधानी जरूर बरतें। पटाखा विक्रेताओं को जरूरी निर्देश दिये गए है।इसे पालन नहीं करने पर विक्रेताओं को दिक्कत हो सकती है।

पटाखा विक्रेताओं का दिशा निर्देश (Cracker seller guidelines)

  • प्रशासन के द्वारा पूर्ण निर्धारित स्थल पर पटाखे की बिक्री करें।
  • पटाखा का बिक्री करने से पहले प्रशासन और अग्निशमन विभाग से अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर ले लें
  • सड़क या बाजार के किनारे या पेट्रोल पंप, गोदाम, भीड़ भाड़ वाले जगहों के किनारे पटाखे की बिक्री न करें।
  • पटाखे की बिक्री उन्हीं जगहों पर करें जो वातावरण को प्रभावित न कर सके।
  • ऐसे पटाखे की बिक्री पर रोक लगाई गई है जिसकी ध्वनि की सीमा 125 डेसीबल से अधिक हो।
  • पटाखा बिक्री के कार्य में नाबालिक बच्चों को लगाने से रोक लगाई गई है।
  • पटाखों के पंडाल में बिजली की वायरिंग किसी योग्य एवं प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से कराने का आदेश जारी किया गया है।
  • पटाखों के पंडाल में कोई भी ज्वलनशील वस्तु जैसे कि डीजल केरोसिन पैट्रोल आदि न रखें
  • जहां पटाखा बेचा जा रहा है वहां पर बालू और पर्याप्त मात्रा में जल का भंडारण करें। आग लगने की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
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कुलदीप चौधरी ने कहा कि जो भी पटाखा विक्रेता इन सभी आदेशों का पालन नहीं करेगा उसे पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए आपको 100, अग्निशामक सहायता के लिए आपको 870 9299809, 7909021844, एंबुलेंस के लिए 108 डायल करें।

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