केंद्र सरकार (Central Government) से लेकर राज्य सरकार (State Government) तक देश की हर बेटी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कई तरह की नई-नई योजनाओं (Government Yojna For Daughter) की शुरुआत कर रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के मद्देनजर राज्य की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और साथ ही उन्हें शिक्षा के स्तर पर मजबूत करने के लिए स्कॉलरशिप (Mp Ladli Laxmi Scheme) की व्यवस्था दी जाएगी।
बता दे मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के मद्देनजर बेटियों के भविष्य को शिक्षा के स्तर पर मजबूती देने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही थी। ऐसे में अगर आप आज भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं और लाभ उठाना चाहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
क्या है लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ 9What Is Ladli Laxmi Yojana)
– सरकार द्वारा योजना खासतौर पर प्रदेश की बेटियों के लिए चलाई गई है।
– इस योजना के तहत बेटियों को कॉलेज में एडमिशन के लिए सरकार ₹25000 की स्कॉलरशिप देती है ।
– इसके अलावा अगर बेटियां इंजीनियरिंग भारतीय प्रबंध संस्थान यानी आईआईएम, एमबीबीएस और प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ाई करना चाहती है, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाती है।
कैसे करें लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन (How To Register In Ladli Laxmi Yojana)
लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आपके सामने जो होमपेज खुला है उस पर आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर जो भी आपकी जरूरी जानकारी मांगी गई है उसे भरें और इसके बाद आपके सामने मुख्य आवेदन पत्र खुल जाएगा, जिसमें आप अपने परिवार, टीकाकरण आदि से जुड़ी सभी जानकारियों को दस्तावेज के साथ अपलोड करें। जब भी आप दस्तावेज को अपलोड करें, तो उससे पहले आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को एक बार फिर से जरूर जांच लें। इसके बाद सबमिट का बटन दबाते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर संभाल कर रखें, ताकि आप एमपी लाडली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन का लाभ उठा सकें।
कौन उठा सकता है लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ (Ladli Laxmi Yojana Benefits)
इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदक का मध्य प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होना जरूरी। साथ ही आवेदक के परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के अनुसार होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष तक अविवाहिता होनी चाहिए। ऐसे में यदि आवेदक परिवार आयकर भरता है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते है। साथ ही यदि कोई परिवार किसी बालिका को गोद लेता है, तो उसके लीगल प्रमाण पत्र को इसके मद्देनजर दिखाना अवश्य है, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
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