केंद्र सरकार की ओर से लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राहत देते हुए अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन कराने में आधार नंबर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बता दे इससे पहले बिना आधार कार्ड के सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। सरकार की ओर से रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के दौरान आधार कार्ड देने की अनिवार्यता को खत्म करने की इजाजत दे दी गई है।
बिना आधार कार्ड बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट
जानकारी के मुताबिक 27 जून 2023 को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (RGI) को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया में आईडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए आधार डेटाबेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। हालांकि इस दौरान इसमें यह कहा गया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत नियुक्ति रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग फॉर्म में मांगे गए। अन्य विवरणों के साथ मांगे जा रहे आधार कार्ड के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार Yes और No का ऑप्शन देना होगा। यानी सर्टिफिकेट की मांग करने वाला व्यक्ति आधार कार्ड देने और ना देने के लिए स्वतंत्र है। जिसका सीधे तौर पर मतलब है कि अब आप बिना आधार कार्ड के आसानी से सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं।
जारी किए गए दिशा निर्देश
सरकार की ओर से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रशासनिक आधार वेरिफिकेशन के इस्तेमाल के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि मानदंडों के मुताबिक इस संबंध में आधार वेरिफिकेशन का उपयोग करने की इच्छुक राज्य सरकार और इससे उचित ठहराने के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करेगी। इसके बाद इसे भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण के संदर्भ में केंद्र सरकार के सामने पेश करना होगा।
इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में यह भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि नए बच्चे के जन्म के मामले में माता-पिता और सूचना देने वाले की पहचान देना अनिवार्य होगा। वही मृत्यु के मामले में माता-पिता, पति या पत्नी और सूचना देने वाले का पहचान पत्र जमा किया जाएगा। मालूम हो कि केंद्र की ओर से यह व्यवस्था जन्म और मृत्यु दोनों ही मामलों में लागू होगी।
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