बिहार मे चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हुआ आसान, नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर, घर बैठे ऑनलाइन होगा सारा काम

कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब बिहार में लोगों को पुलिस थाने का चक्कर नहीं लगाना होगा। वे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी डिजिटल कापी भी आवेदनकर्ता तक बिना उनके थाने गए उनके घर तक पहुंच जाएगी। एडीजी आधुनिकीकरण कमल किशोर सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस गृह विभाग द्वारा ढाई माह से इस व्यवस्था का ट्रायल किया जा रहा था जो सफल रहा।

एक नवंबर से पूरे राज्य में शत प्रतिशत चरित्र प्रमाण पत्र आनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की आनलाइन व्यवस्था की मानीटरिंग आइजी व डीआइजी के स्तर से की जाएगी। जैसे सर्विस प्लस पोर्टल में कोई आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा है, तो इसकी जानकारी संबंधित प्रक्षेत्र के आइजी-डीआइजी को दी जाएगी।

सर्विस प्लस पोर्टल पर मिलेगी सुविधा

आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए सर्विस प्लस पोर्टल बनाया गया है, यह पोर्टल बनाने में एनआइसी की मदद ली गई है। आवेदक जैसे ही आनलाइन फार्म भरेंगे, उन्हें बिहार लोक सेवा के अधिकार के तहत 14 दिनों के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र की आनलाइन कापी प्राप्त हो जाएगी।

गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें एनआइसी की तरफ से इस बात के लिए आश्वसत किया गया था कि पोर्टल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। बता दे कि मध्य जुलाई से अरवल, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर , मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण और सहरसा जिले में ट्रायल पर यह व्यवस्था शुरू की गई थी। इस दौरान जो भी दिक्कतें आईं, उसमे सुधार कर लिया गया है।

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गृह विभाग द्वारा कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक थाना स्तर से जुड़े डाटा जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय व विभाग स्तर पर मानीटङ्क्षरग के लिए उपलब्ध करा दिए जाएं। पोर्टल में एक से अधिक अभ्यर्थियों का चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मल्टीपल सिग्नेचर की सुविधा विकसित करने का भी निर्देश दिया गया है।

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