प्राइवेट और सरकारी बसों के साथ सिटी बस का बढ़ेगा किराया, जानिये क्या होगा बस का नया किराया

परिवहन विभाग के द्वारा निजी व सरकारी बसों का संशोधित किराया निर्धारित कर दिया गया है। अगले माह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से अंतिम मुहर लगने के बाद किराये की नयी दर लागू हो जायेगी।  जानकारी के मुताबिक, किराये की दर बढ़ने पर लोगों की जेब पर कम-से-कम 15 से 20 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। विभाग द्वारा बस मालिक और आम लोगों से संशोधित किराये के संबंध में दावा-आपत्ति मांगी गई है, जिसे विभाग ने वेबसाइट पर डाल दिया है। संशोधित बस भाड़े को लेकर कोई आपत्ति ना मिलने पर इसे लागू किया जायेगा। विभाग की तरफ से डीलक्स, एसी, वल्वो व नगर बस सेवा के किराये की संशोधित दरें निर्धारित की गई हैं।

इतना बढ़ेगा किराया

नये आदेश मे साधारण बस सेवा के लिए डेढ़ रुपया प्रति किमी, डीलक्स बस सेवा के लिए 1.70 रुपये प्रति किमी, डीलक्स एसी बस के लिए दो रुपये प्रति किमी और वाल्वो व मर्सिडीज बसों के लिए 2.50 रुपये प्रति किमी की दर से नया किराया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सिटी बस सेवा के लिए शुरुआती चार किमी के लिए 1.60 रुपये प्रति किमी और इसके बाद प्रत्येक दो किमी पर 1.50 रुपये की दर से किराया निर्धारित किया गया है।

परिवहन विभाग की तरफ से लंबी दूरी की बसों में 101 से 250 किमी की दूरी तक मे बेसिक किराया दर को आधार बनाते हुए निर्धारित किराये में 20 फीसदी और 251 किमी से ज्यादा दूरी के लिए निर्धारित किराये में 30 प्रतिशत की कमी करते हुए नया नस किराया निर्धारित करने के लिए कहा गया है। पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने के बाद बाद बस संचालकों ने मनमाना किराया बढ़ा दिया है। मनमाने किराए पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने नई दरे निर्धारित की है।

Also Read:  बिहार सरकार करेगी सड़क कुली की बहाली, स्टेशन के अलावा ग्रामीण सडको पर भी मिलेंगे कुली

दरअसल किराया निर्धारित करके वृद्धि हुई किराये की दर को एकरूपता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर सिंह के अनुसार, नयी दर लागू होने से यात्री किराये में 10-20 रुपये का फर्क आएगा। फेडरेशन परिवहन विभाग के यात्री किराये बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का से खुश है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लंबी दूरी की बसों में 20% और 30% की छूट देने की बात पर विभाग को पुनर्विचार करना चाहिए।

whatsapp channel

google news

 

परिवहन विभाग के निर्देश एक नज़र में-

  • क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार प्वाइंट टू प्वाइंट किराया निर्धारित किया जाएगा
  • नगर बस सेवा के लिए प्रथम चार किमी का और अगला प्रत्येक स्टेज दो किमी का होगा।
  • लंबी दूरी की बस सेवा के भाड़े का कैलकुलेशन प्रथम 100 किमी तक उस श्रेणी की बेसिक भाड़ा दर के आधार पर किया जाना है, जबकि 101 से 250 किमी की दूरी तक के लिए उस श्रेणी की बेसिक भाड़ा दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20% की कमी और 251 किमी से ज्यादा दूरी के लिए उस श्रेणी की बेसिक भाड़ा दर के आधार पर निर्धारित किराये में 30% की कमी की जानी है, इस आधार पर ही भाड़ा निर्धारित किया जायेगा.
  • प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका भी रहेगी.
  • निर्धारित दरों से अधिक भाड़ा वसूलने पर कार्रवाई होगी
  • सभी बसों में एक शिकायत पंजी रहेगी
Share on