दूरसंचार विभाग ने बुधवार को मोबाइल यूजर के लिए बनाए गए पुराने नियमो मे बदलाव करते हुर ज्यादा सिम रखने की छूट को समाप्त कर दिया है। अब आप मनमाना सिम कार्ड नहीं रख सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने जो नया नियम जारी किया है, उसके अनुसार 9 से ज्यादा सिम रखने के लिए सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर आपका सिम कार्ड डिएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा। 7 दिसंबर से यह नियम देशभर में लागू किया जा चुका है।
30 दिनों में सिम बंद करने का आदेश
DoT द्वारा एक आदेश जारी करके सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा गया है कि वैसे यूजर्स जिनके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, उन्हें नोटिफिकेशन के जरिए इस बारे मे सूचित की जार। ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद करने का आदेश जारी किया गया हैं । वहीं इनकमिंग कॉल को बंद करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है।
मोबाइल सिम यूजर्स को एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी विकल्प दिया गया है। सब्सक्राइबर्स की तरफ से नोटिफिफाई किए गए सिम को वेरिफाई नहीं कराने की स्थिति में सिम को 60 दिनों के अंदर बंद कर दिया जाएगा।सब्सक्राइबर जो इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलां ग व्यक्ति हैं, उन्हें 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ या फिर बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की तरफ से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत किए जाने की स्थिति में सिम की आउटगोइंग कॉल को 5 दिनों अंदर बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा इनकमिंग 10 दिन में बंद हो जाएगी। तो वहीं, 15 दिनों के अन्दर सिम पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
सिम कार्ड बंद करने का दिया गया आदेश
दूरसंचार विभाग द्वारा बुधवार को ही 9 से ज्यादा सिम रखने वाले व्यक्ति को वेरिफिकेशन पूरा करने का आदेश जारी किया है। अब एक यूजर 9 सिम से ज्यादा सिम नहीं रख सकता है। जबकि जम्मू-कश्मीर और असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य अधिकतम 6 सिम कार्ड रख सकेंगे। DoT ने यह भी कहा कि यूजर की आईडी पर 9 से ज्यादा सिम को अवैध माना जाएगा। निर्धारित संख्या से अधिक सिम होने पर यूजर को स्वेच्छा से सिम को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा।
क्यों उठाना पड़ा ऐसा कदम
डिजिटल धोखाधड़ी, आपत्तिजनक कॉल जैसे घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह नियम बनाया गया है। DoT के द्वारा फर्जी सिम कार्ड के बाजार को नियंत्रित करने के लिए नए नियम की आवश्यकता महसूस की गई।