Manish Kashyap: एक साल के लिए जेल में बंद होंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप ! जाने क्या है वजह?

Youtuber Manish Kashyap case Update: यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब मनीष कश्यप को 11 महीने की जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष पर एनएसए लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने भी मुहर लगा दी है, जिसके बाद इस अधिसूचना को जारी किया गया है। याद दिला दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर फर्जी मारपीट का वीडियो दिखाने और लोगों को भड़काने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मनीष कश्यप पर NSA लगाया था।

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1 साल के लिए जेल में बंद मनीष कश्यप

NSA मामले में मनीष कश्यप 11 महीने की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। बता दें कि NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जाता है। इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोपी के आरोप को साबित करने की भी जरूरत नहीं होती। इतना ही नहीं हिरासत की अवधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। यही वजह है कि अब NSA मामले में मनीष कश्यप जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली मनीष कश्यप को राहत

बता दे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी हुई सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप को राहत नहीं मिली थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की सारी दलीलों को खारिज करते हुए इस मामले में हाईकोर्ट जाने के आदेश दे दिए थे। वही मनीष कश्यप के वकील ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी सभी FIR को मर्ज करने और रेगुलर जमानत देने व NSA हटाने के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इन मामलों में भी अब तक मनीष कश्यप को कोई राहत नहीं मिली है।

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वहीं दूसरी ओर इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ का कहना है कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है। आप कुछ भी प्रसारित करके राज्य में अशांति पैदा नहीं कर सकते। हम इन सब पर सुनवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ सभी 19 प्राथमिकताओं को मिलाने और उन्हें बिहार ट्रांसफर करने की अनुरोध याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु की मुदरै जेल में ही बंद है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है।

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बता दे मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में 6 एफआईआर दर्ज है। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ दिखाए गए फर्जी वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस मामले के खुलासे के बाद मनीष कश्यप फरार चल रहे थे, लेकिन जब उनके घर की कुर्की के आदेश जारी किए गए तब उन्होंने 18 मार्च को जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें तमिलनाडु लाया गया, जहां अप्रैल में उनके खिलाफ रासुका का मामला दर्ज किया गया।

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