Manish Kashyap In Bihar: बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप आज तमिलनाडु की जेल से 130 दिनों के बाद बिहार के बेतिया कोर्ट में पेश हुए हैं, जहां कोर्ट द्वारा उनके दोबारा तमिलनाडु भेजे जाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु से कड़ी सुरक्षा के बीच बेतिया लाया है। वही मनीष के बेतिया पहुंचने के बाद समर्थकों ने जोरदार तरीके से न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि मनीष पर फूल भी बरसाए और इस दौरान जमकर नारेबाजी की।
130 दिनों बाद तमिलनाडु से बिहार लौटे मनीष कश्यप (Manish Kashyap In Bihar)
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुद्राई जेल में बंद मनीष कश्यप को 130 दिनों बाद बिहार के बेतिया लाया गया। बता दे मनीष कश्यप पर बेतिया के मझौलिया में एसबीआई के शाखा प्रबंधक से बदसलूकी करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु पुलिस के पास मनीष कश्यप के खिलाफ यूट्यूब पर डाली गई एक फर्जी वीडियो के मामले में 2 राज्यों (बिहार और तमिलनाडु) के बीच नफरत फैलाने का भी आरोप लगा है, जिसे लेकर उन पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है।
मां-भाई को देख फफक कर रोये मनीष कश्यप
मनीष कश्यप को जैसे ही कोर्ट परिसर में लाया गया, इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं कोर्ट पेशी के बाद मनीष कश्यप अपनी मां और भाई से मिले। इस दौरान जहां मां को देखते ही उनकी आंखों में आंसू छलक गए, तो वहीं भाई को गले लगा कर वह फफक कर रो पड़े। मनीष कश्यप की परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट सुनवाई में क्या हुआ?
वही बात मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में हुई आज की पेशी को लेकर करें, तो बता दें कि पेशी के बाद मनीष के वकील ने मनीष कश्यप को बेतिया जेल में ही रखने का आग्रह किया था, जिसके विरोध में सरकारी वकील में उन्हें वापस तमिलनाडु भेजने की बात कहीं। फिलहाल सीजेएम ने मनीष कश्यप को रिमांड पर भेजा हैं। इस दौरान मनीष कश्यप के वकील ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि- जुडिशियल रिमांड पर मनीष कश्यप को भेजा गया है। कोर्ट की ओर से उन्हें बेतिया जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर करता है कि उन्हें कहां रखा जाए। ऐसे कोर्ट की ओर से उन्हें बेतिया में रखने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें कोर्ट की हर सुनवाई में पेश होना होगा।
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