बिहार में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी. मैट्रिक और इंटर पास युवकों के लिए बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी पद पर बहाली निकली है. इस पद पर बहाली के लिए अभ्यर्थियों का विद्यालय क्षेत्र से जिले का स्थाई निवासी होना आवश्यक है कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल में शिक्षक बनने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है. शिक्षा विभाग ने परिचारी से लेकर शिक्षक पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक सहित विभिन्न योग्यता को संकल्प और नियमावली में स्पष्ट कर दिया है. निवास स्थान से दूसरे जिले में बहाल नहीं हो सकते स्कूल सहायक बहाली के लिए विद्यालय क्षेत्र के जिले का स्थाई निवास निवासी होना जरूरी है.
वर्ष 2006 से ही राज्य के हाई स्कूल से लेकर प्राथमिक स्कूलों में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास बिहार का निवासी होना अनिवार्य है. शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार 2012 में संशोधित प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली में कुछ तकनीकी कमी रह गई थी लेकिन साल 2020 की नियमावली में इस कमी को दूर कर दिया गया है. शिक्षक नियुक्ति के लिए पहले की तरह ही नियोजन इकाई है. किसी भी जिले के अभ्यर्थी दूसरे जिले के स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं.
इंटर में अधिकतम अंक पर बने बनेगी मेधा सूची
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सहायक और परिचारी नियोजन जिला परिषद और नगर निकाय से होना है. जिस जिले में स्कूल है वही के अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे. मैट्रिक में अधिकतम अंक के आधार पर परिचारी बहाल होंगे. वही इंटर में अधिकतम अंक के आधार पर विद्यालय सहायक की मेधा सूची बनेगी. परिचारी को प्रतिमाह वेतन के रूप में 15,200 रुपए और विद्यालय सहायक को प्रतिमाह वेतन के रूप में 16,500 रुपए मिलेंगे.
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