बिहार सरकार (Bihar Government) ने साल 2016 में शराबबंदी कानून राज्य (Liquor Ban Law) में लागू किया था। हालांकि इसके बावजूद भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जहरीली शराब और उसे मरने वालों के आंकड़े सरकार के लिए लगातार परेशानी की वजह बन रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार शराबबंदी कानून में संशोधन (Liquor Ban Law Update) कर रही है। वही एक बार फिर कानून में संशोधन के बाद पहली बार शराब पीकर पकड़े गए शराबी को जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान बना दिया गया है।
शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद उठे सवाल
सरकार की ओर से शराबियों को दी गई इस राहत पर लोगों ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। लोगों के बीच जिज्ञासा है कि आखिर पुलिस कैसे पता कर पाएगी कि पकड़ा गया शराबी पहली बार शराब के नशे में है? लोगों के सवालों का जवाब मद्य निषेध विभाग ने तैयार कर लिया है और साथ ही एक सॉफ्टवेयर के जरिए उन्होंने इसकी पूरी जानकारी साझा की है।
शराबियों की धरपकड़ के लिए खास सॉफ्टवेयर
मद्य निषेध विभाग ने इस मामले पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि विभाग ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोई दूसरी बार पकड़े जाने पर छूट नहीं सकता। दरअसल कोई शख्स पहली बार पकड़े जाने के बाद अगर जुर्माना भरकर छूटता है, तो दूसरी बार उसका अंगूठा ही उसके खिलाफ गवाही देगा। उसका अंगूठा ही पुलिस को बताएगा कि यह दूसरी बार शराब पीकर पकड़ा गया है। विभाग इसके लिए एक खास तरह का सॉफ्टवेयर (Liquor Check Software) तैयार कर रहा है।
मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक शराब पीने के बाद पकड़े गए सभी आरोपियों का पूरा लेखा जोखा पुलिस अपने पास इस सॉफ्टवेयर की मदद से रखेगी। ऐसे में जो व्यक्ति शराब पीकर पकड़ा जाएगा पुलिस और मध निषेध विभाग की टीम उसका आधार पंजीयन नंबर और अंगूठे का निशान यानी थंब इंप्रेशन अपने सॉफ्टवेयर में दर्ज कर लेगी। इसके बाद जब भी उसके अंगूठे का निशान लिया जाएगा, तो सॉफ्टवेयर की मदद से इसे कब, कहां और कितनी बार नशे की हालत में पकड़ा गया है यह पता चल जाएगा।
बता दें इस सॉफ्टवेयर में दर्ज आंकड़ों के आधार पर पकड़े गए लोगों का मिलान बेहद आसानी से किया जा सकता है। अगर वह निशान पहले से दर्ज होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। वहीं अगर पहली बार शराब पीकर कोई पकड़ा जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को बदले गए नियम के मुताबिक जुर्माने के साथ छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इस नियम के लाहू होने की भी सरकार द्वारा कुछ खास शर्ते रखी गई है।
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