Laxmibai Social Security Scheme: बिहार सरकार (Bihar Government) विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने एवं उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराने की कड़ी में एक नई योजना चला रही है। इस कड़ी में सरकार की ओर से लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना (Laxmibai Social Security Scheme) का क्रियान्वयन किया गया है, जिसके तहत विधवा महिलाओं को सरकार हर महीने 300 रुपए और सालाना 3600 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पति की मौत के बाद परिवार का पालन पोषण करने के दौरान आने वाली आर्थिक समस्या से विधवा महिलाओं को निजात दिलाना है।
विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद करेगी बिहार सरकार
बिहार सरकार (Bihar Government) द्वारा चलाई गई लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना (Laxmibai Social Security Scheme) का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार सीधे तौर पर विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मुहैया करा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले की सालाना आय 60,000 रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक के पास बीपीएल कार्ड (BPL Card) भी होना जरूरी है। साथ ही उसे किसी भी प्रकार की पेंशन पहले से ना मिल रही हो इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है।
बिहार का निवासी होने के अलावा ये बातें भी है जरूरी
आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र बिहार का ही होना चाहिए। साथ ही नजदीकी पोस्ट ऑफिस (Post Office) में आवेदक का खाता होना भी अनिवार्य है। इसी में सरकार की ओर से आवेदक विधवा महिला को राशि का भुगतान किया जाएगा। आवेदक को प्रखंड कार्यालय में लोक सेवा अधिकारी काउंटर पर जाकर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को जमा किया जाएगा। सत्यापन के बाद महिला को पेंशन (Widow Pension) की जानकारी दे दी जाएगी। उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद उनके द्वारा दिए गए खाते में ही मुहैया कराई जाएगी।
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