Anand Mohan Rihai: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की सगाई का शाही जश्न 24 अप्रैल की शाम को मनाया गया। चेतन आनंद ने आयुषी सिंह संग सगाई कर अपने नए जीवन की शुरुआत की। बता दे बेटे की सगाई में शामिल होने के लिए आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए है, लेकिन अब आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि बिहार सरकार उन्हें परमानेंट ही रिहाई दे सकती है। ऐसे में इसे बेटे की शादी में चेतन आनंद को मिलने वाला बड़ा तोहफा कहा जा सकता हैं।
फांसी से उम्रकैद और अब हो सकती है रिहाई
बिहार सरकार की ओर से 10 अप्रैल को जेल मैनुअल के परिहार नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसे कैबिनेट की ओर से भी मंजूरी दे दी गई है। बिहार सरकार में कारा अधिनियम 1894 की धारा 59 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (174 का 2) की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 के अधिनियम निर्गत होने की तिथि में यह बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में इस बदलाव का फायदा आनंद मोहन को मिल सकता है। गौरतलब है कि आनंद मोहन को तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में पहले निचली अदालत की ओर से फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में अदालत ने उम्रकैद में बदल दिया था।
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ऐसे में इस हत्या के आरोप में आनंद मोहन अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन सरकारी सेवक की हत्या का दोषी होने के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिल रही थी। वही अब बिहार सरकार की ओर से सोमवार शाम को जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। इस फैसले के तहत रिहाई मामले में कई बदलाव भी किए गए हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्यारे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को भी इसमें बदलाव के साथ जल्द ही रिहाई मिलने के आसार जताए जा रहे हैं।
4 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं आनंद मोहन
बता दें कि बीते 4 महीने में आनंद मोहन 3 बार 15-15 दिनों की पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। पहले वह अपनी बेटी सुरभि आनंद की सगाई और शादी के लिए बाहर आए थे। वहीं इस बार वह अपने बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई में शामिल होने के लिए 15 दिन के पैरोल पर एक बार फिर बाहर आए हैं। चेतन आनंद और आयुषी सिंह की सगाई का जश्न बेहद शानदार तरीके से मनाया गया। इस सगाई कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक शामिल हुए।
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डीएम की हत्या के आरोप में आनंद मोहन को हुई थी उम्र कैद की सजा
गौरतलब है कि साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इस दौरान पटना हाई कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले में आनंद मोहन को फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी, लेकिन साल 2008 में पटना हाई कोर्ट की ओर से इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तभी से आनंद मोहन जेल में बंद है। हालांकि बीते 4 महीनों में वह 3 बार जेल से पैरोल पर बाहर आ चुके हैं।
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