Bihar Viklang pension Scheme: बिहार सरकार दे रही विकलांग पेंशन योजना, चाहिये 3600 रुपए तो यहां आज ही करें आवेदन

Bihar Viklang pension Scheme: बिहार सरकार (Bihar Government) की ओर से राज्य के दिव्यांगों के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। बिहार सरकार की इस योजना के मद्देनजर सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को 300 रुपए प्रति माह की पेंशन मुहैया कराएगी। इसके साथ ही उन्हें बस और ट्रेन में फ्री सफर करने का लाभ भी मिलेगा। बिहार सरकार की विकलांग पेंशन योजना के मद्देनजर दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य के किसी भी बैंक से लोन लेने में भी मदद मिलेगी। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों को बिहार में विकलांगता पेंशन योजना के तहत शिक्षा एवं रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

क्या है विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन करने के नियम और शर्तें (Bihar Viklang pension Scheme terms and conditions)

  • बिहार सरकार की विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ नियम और शर्तों को मानना जरूरी है
  • इसमें मुख्य रुप से आवेदक का बिहार का निवासी होना अनिवार्यता की श्रेणी में रखा गया है।
  • साथ ही दिव्यांग व्यक्ति की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने की कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • आवेदक किसी भी सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को अन्य किसी भी तरह की दूसरी पेंशन योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

विकलांगता पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Bihar Viklang pension Scheme Document)

  • विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेजों को भी इकट्ठा करें।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी आदि।

विकंलागता पेंशन योजना के अन्य लाभ

  • विकलांगता पेंशन योजना के तहत शिक्षा एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे।
  • बैंक से लोन लेने में मदद मिलेगी।
  • बस और ट्रेन में फ्री सफर करने का लाभ भी मिलेगा।
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